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Ujjain Crime: मां के हाथ का खाना खाने वाला बेटा अब जेल की रोटी तोड़ेगा, 279 दिन की जेल, जानें पूरा मामला

Sat, 08 Apr 2023 04:56 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 08 Apr 2023 04:56 PM IST
सार

Son Beats Mother: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में एक बेटा अपनी मां के साथ आए दिन मारपीट करता था। मां से जेब खर्चा लेने के लिए घर में घुस जाता और मारपीट करता था। बेटे से तंग आकर मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

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Ujjain Crime 279 days jail for the son who assaulted his mother
कोर्ट ने मां के साथ मारपीट करने वाले को सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मां के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने बेटे को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी बेटे को 279 दिन कारावास में रहने की सजा सुनाई। बेटे की मारपीट से तंग आकर मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया, शीला नामक महिला के साथ उसका बेटा अन्ना अलग रहने के बावजूद भी आए दिन मारपीट करता था। अन्ना को जब भी रुपयों की आवश्यकता होती तो वह मां के घर में घुस जाता और खर्चे के रुपये के लिए उसे पीटता था। 24 अगस्त 2020 को भी अन्ना अपनी मां के घर पहुंचा, जहां उसने खर्चे के रुपये न देने पर उसके साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट की, जिससे शीला बाई को चोट आई थी।
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इस मामले में खाराकुंआ पुलिस ने 24 अगस्त 2020 को धारा-323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया था। मामले में खाराकुआं पुलिस ने न्यायालय अंकिता प्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था। इसमें अन्ना उर्फ रूप सिंह पिता राम सिंह तोमर, निवासी ठाकुर साहब की ग्वाडी मिर्ची नाला को धारा-323 भादवि में आरोपी को 279 दिन का कारावास दिया गया।

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