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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   The mastermind of liquor company robbery absconded in collusion with jail guards

Ujjain News: शराब कंपनी में लूट का मास्टरमाइंड मिलीभगत कर फरार, इलाज के लिए ले जाने वाले दोनों प्रहरी सस्पेंड

Thu, 30 Jan 2025 04:33 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Thu, 30 Jan 2025 04:33 PM IST
सार

नागदा की शराब कंपनी में 25 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की लूट का मुख्य आरोपी मंगलवार को खाचरौद उपजेल से फरार हो गया। मामले में दो प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 

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The mastermind of liquor company robbery absconded in collusion with jail guards
गोल घेरे में शराब कंपनी में लूट का मास्टर माइंड

विस्तार

नागदा की शराब कंपनी में 25 दिसंबर 2024 को दिनदहाड़े 18 लाख रुपए की लूट का मुख्य आरोपी मंगलवार को खाचरौद उपजेल से फरार हो गया। उसने बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल जाने का जेल प्रशासन से बोला था। कैदी को दो जेल प्रहरी खाचरौद के अस्पताल लेकर पहुंचे थे। दोनों प्रहरी अस्पताल से उसे किसी और जगह ले गए, जहां से वह उन्हें चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने दोनों प्रहरियों को सस्पेंड कर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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जानकारी के अनुसार नागदा में शराब ठेकेदार के यहां लूट करने वाला मुख्य आरोपी रोहित शर्मा निवासी ग्वालियर खाचरौद उपजेल में बंद था। जेल प्रहरी राजेश श्रीवास्तव और नितिन दलोदिया उसे बीमार होने पर इलाज कराने खाचरौद के अस्पताल लेकर गए थे। इलाज कराने के बाद प्रहरी उसे किसी और स्थान पर भी ले गए, जो नियम विरुद्ध है। इसी दौरान कैदी रोहित शर्मा फरार हो गया। मामले में जेलर एसएस राणावत ने खाचरौद थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रहरियों पर कार्रवाई का यह भी एक कारण है कि दोनों ने रोहित के फरार होने की जानकारी अपने अधिकारियों को तत्काल नहीं देते हुए काफी समय बाद दी। प्रहरी पूछताछ में थाना प्रभारी और जेल को गुमराह करते रहे। दोनों प्रहरियों की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए सीसीटीवी खंगाले गए। इसमें आरोपी अस्पताल में प्रहरी से बातचीत करते हुए नजर आया। रोहित को भगाने में प्रहरियों की मिली भगत को देखते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने दोनों को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दोनों जेल प्रहरी और फरार कैदी के खिलाफँ बीएनएस की धारा 262, 264 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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