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MP Election 2023: छिंदवाड़ा जिले में लागू की गई धारा 144; प्रशासन ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश
Wed, 15 Nov 2023 02:43 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Wed, 15 Nov 2023 02:43 PM IST
सार
MP Election Election 2023: कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मंगलवार शाम छह बजे से चुनावी प्रचार पर विराम लग जाएगा। ऐसे में आज शाम तक राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। वहीं, प्रशासन चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है।
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मध्यप्रदेश चुनाव 2023
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा पूरे छिंदवाड़ा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा विशेष रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 17 नवंबर को जिले में सातों विधानसभा क्षेत्रों में 16 लाख 18 हजार 363 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार-प्रसार में तेजी ला दी है। जबकि मतदान दिवस को दो दिन शेष होने से जिले में प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू करते हुए विभिन्न प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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आज शाम से थम जाएगा प्रचार
कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मंगलवार शाम छह बजे से चुनावी प्रचार पर विराम लग जाएगा। ऐसे में आज शाम तक राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। इसकी तैयारी भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा कर ली गई है। वहीं, प्रशासन चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है।
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इन गतिविधियों पर लग जाएगी रोक
प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत 18 नवंबर की सुबह तक सभा, बैठक, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लाउड स्पीकर, मेगा फोन और प्रचार रथ पर भी रोक लग जाएगी। प्रत्याशी और कार्यकर्ता सिर्फ डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। इस दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई वस्तु और पैसे देने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि जिले में अभी तक 22 सौ बुजुर्गों और दिव्यांगों द्वारा मतदान किया गया है। वहीं, आठ हजार 215 कर्मचारियों ने डाकमत पत्र के जरिए मतदान किया है। कर्मचारियों के मतदान का सिलसिला आज भी जारी रहेगा।
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ये जारी किए गए दिशा निर्देश
- धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
- बाहरी व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाना होगा।
- अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों और मतदान केंद्र के 200 मीटर तक राजनीतिक दल कार्यालय नहीं खोल पाएंगे।
- प्रत्याशी प्रचार वाहन से मतदाताओं का परिवहन नहीं कर सकेंगे।
- मतदान केंद्र से सौ मीटर की दूरी तक प्रचार पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकेंगे।
- मतदान दिवस पर रिटर्निंग ऑफिसर से तीन वाहनों की अनुमति अगल से प्राप्त होगी।
