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लोकायुक्त उज्जैन की कार्रवाई: एक % स्टांप ड्यूटी की चोरी कर शासन को लगाया था करोड़ों का चूना, FIR दर्ज

Tue, 05 Dec 2023 10:44 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 05 Dec 2023 10:44 PM IST
सार

उज्जैन लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की चोरी कर शासन को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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Lokayukta Ujjain lodged FIR against those who defrauded government of crores of rupees by evading 1% stamp dut
लोकायुक्त उज्जैन कार्यालय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंडित छोटू शास्त्री (पत्रकार) धार द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन अनिल विश्वकर्मा को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि रतलाम, उज्जैन और धार जिले में पवन उर्जा का कार्य कर रही क्षेमा पॉवर लिमिटेड कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों ने शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के साथ मिलकर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की चोरी कर शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। जांच के दौरान जिला पंजीयन कार्यालय उज्जैन एवं रतलाम, तहसीलदार रतलाम एवं बड़नगर तथा अक्षय उर्जा विभाग से विभिन्न जानकारियां प्राप्त की गई।

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बता दें कि जांच में पाया गया कि बड़नगर तहसील के ग्राम उबराडिया, ग्राम भिड़ावद, ग्राम रूनीजा, ग्राम आमला, ग्राम जलोद संजर एवं ग्राम गजनीखेड़ी में क्षेमा पॉवर कंपनी द्वारा पवन चक्की लगाने के लिए किसानों से भूमि क्रय की गई। साथ ही पवन चक्की लगाकर एसबीईएसएस कंपनी को भूमि विक्रय की गई। एसबीईएसएस कंपनी को विक्रय के दौरान क्षेमा पॉवर लिमिटेड द्वारा उप पंजीयकों से मिलकर खाली खेत के फोटो लगाकर रजिस्ट्री कराई गई है। इस प्रकार पवन चक्की की लागत का एक प्रतिशत स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। स्टांप शुल्क की चोरी की गई है। प्रति पवन चक्की अनुमानित लागत 15.52 करोड़ रुपये आई है तथा इसका एक प्रतिशत अर्थात 15.52 लाख रुपये प्रति पवन चक्की स्टांप शुल्क की चोरी जांच पर से सिद्ध पाई गई है।
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इस प्रकार उपरोक्त ग्रामों में प्रत्येक लोकेशन पर 15.52 लाख रुपये स्टांप शुल्क कम चुकाया गया है, जो शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है। अपराधिक कृत्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों ने प्राइवेट फर्मों एवं व्यक्तियों के साथ मिलकर कारित किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर प्रज्ञा शर्मा, उप पंजीयक, वाणिज्यिक कर विभाग उज्जैन, राघवेन्द्र रघुवंशी, उप पंजीयक, वाणिज्यिक कर विभाग उज्जैन, अमृतांश मंडलोई अधिकृत व्यक्ति क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), आशीष उपाध्याय, अधिकृत व्यक्ति क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), दिव्य ज्योति बरूआ, अधिकृत व्यक्ति एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्टो-2 प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), रामचंद्र सिंह, अधिकृत व्यक्ति एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्टो-2 प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), विनोद नायर मैनेजर, क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), डॉ. एस. बसंत, चेयरमैन एवं एमडी क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति) एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/257/2023 धारा-7, 13 (1) ए. 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) एवं 109, 420 एवं 120-(बी) भा.दं.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया।
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इसी प्रकार रतलाम जिले के ग्राम बिरमावल, ग्राम उमरथाना, ग्राम मउ, ग्राम दंतोड़िया आदि में भी प्रत्येक पवन चक्की की लोकेशन पर 15.52 लाख रुपये की स्टाम्प शुल्क चोरी किया जाना जांच में पाया गया है। इसमें भी रतलाम जिले के उपपंजीयकों एवं क्षेमा पॉवर लिमिटेड तथा एसबीईएसएस कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका एवं संलिप्तता जांच पर से पाई गई है। उक्त अपराधिक कृत्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों ने प्राइवेट फर्मों एवं व्यक्तियों के साथ मिलकर कारित किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर रामचरण मालवीय से निरीक्षक उप पंजीयक, वाणिज्यिक कर विभाग रतलाम, जिला रतलाम, प्रसन्ना गुप्ता, उप पंजीयक, वाणिज्यिक कर विभाग रतलाम, जिला रतलाम, अमृतांश मंडलोई अधिकृत व्यक्ति क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), आशीष उपाध्याय, अधिकृत व्यक्ति क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर कंपनी (प्राइवेट व्यक्ति), नवीन कुमार, अधिकृत व्यक्ति क्षेमा पॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), दिव्य ज्योति बरूआ, अधिकृत व्यक्ति एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्टो-2 प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), रामचंद्र सिंह, अधिकृत व्यक्ति एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्टो-2 प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), विनोद नायर मैनेजर, क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति), डॉ. एस. बसंत, चेयरमैन एवं एम.डी. क्षेमा पॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट व्यक्ति) एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/247/2023 धारा-7, 13 (1) ए. 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) एवं 109, 420 एवं 120-(बी) भा.दं.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।

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