Ujjain: कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर भाई की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास, 14 महीने पहले हुआ था विवाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sat, 01 Apr 2023 07:31 AM IST
सार
आरोपी रामेश्वर के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर पूरा मामला अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय में पेश किया था। जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों पर सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास व 200 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
- फोटो : अमर उजाला
