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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain News ›   District Consumer Forum Ujjain got the old man a plot from the house construction committee

MP News: जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन ने बुजुर्ग को गृह निर्माण समिति से दिलाया भूखंड, 40 साल से कर रहा था इंतजार

Sun, 05 Feb 2023 03:41 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Sun, 05 Feb 2023 03:41 PM IST
सार

इंद्रपुरी सेठी नगर निवासी जितेंद्र शर्मा ने अवंतिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन से साल 1979 में एक भूखंड बुक करवाया था।  लेकिन संस्था की ओर से शर्मा के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत कर दिया।

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District Consumer Forum Ujjain got the old man a plot from the house construction committee
जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उज्जैन के एक बुजुर्ग शख्स को उपभोक्ता फोरम की मदद से 40 साल बाद न्याय मिला। जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन ने ऐतिहासिक फैसला करते एक गृह निर्माण समिति को निर्देश दिया कि वह उसे भूखंड प्रदान करे। 

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इस मामले को लेकर अधिवक्ता यशवंत अग्निहोत्री ने बताया कि इंद्रपुरी सेठी नगर के रहने वाले जितेंद्र कुमार शर्मा ने अवंतिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन से वर्ष 1979 में एक भूखंड 40 बाय 60 का बुक करवाया था। इसके लिए शर्मा ने संस्था की मांग के अनुसार तत्काल उक्त भूखंड की संपूर्ण राशि संस्था में जमा कर दी थी। इसके बाद संस्था ने जितेंद्र कुमार शर्मा के पक्ष में भूखंड क्रमांक 868 (40 बाय 60) आवंटित किया था, लेकिन इसके बाद संस्था ने शर्मा के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं किया।
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गृह निर्माण सहकारी समिति ने नहीं कराया विक्रय पत्र निष्पादन
अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद शर्मा ने संस्था को कई बार मौखिक और लिखित रूप से निवेदन एवं सूचना पत्र दिए, तब भी संस्था ने उक्त भूखंड के विक्रय पत्र के निष्पादन में लगातार टालमटोल की। तब मजबूर होकर शर्मा ने 2010 में तत्कालीन कलेक्टर उज्जैन के समक्ष पेश होकर जनसुनवाई में आवेदन दिया। इसके बाद उस पर उस समय जांच के आदेश हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और शर्मा को कोई राहत नहीं मिली।
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जिला उपभोक्ता फोरम में संस्था के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद
अधिवक्ता ने बताया कि उसके बाद जितेंद्र कुमार शर्मा ने साल 2013 में मजबूर होकर जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन में संस्था के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन के अध्यक्ष जसवीर कौर सासन और सदस्य अतुल जैन ने जितेंद्र कुमार शर्मा के परिवाद एवं परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का तथा संस्था की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। उसके बाद फोरम ने जितेंद्र कुमार शर्मा के पक्ष में फैसला देते हुए अवंतिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन के विरुद्ध आदेश पारित किया।

फोरम ने सुनाया यह फैसला
फोरम ने आदेश में कहा कि संस्था आवेदक के पक्ष में 30 दिवस की अवधि में उचित कार्यवाही करते हुए विक्रय पत्र का निष्पादन करे। भूखंड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संस्था द्वारा आवेदक को 60 दिन में उसके द्वारा कुल जमा राशि का नौ फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से जमा दिनांक से भुगतान करे। 60 दिवस में अगर संस्था आवेदक को उक्त राशि ब्याज सहित अदा नहीं करती है तो संस्था को आवेदक को उसकी संपूर्ण जमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदायगी करना होगी।


साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन ने यह भी आदेश दिया कि संस्था आवेदक को मानसिक कष्ट के लिए 5000 रुपये और परिवाद व्यय 3000 रुपये दो महीने की अवधि में अलग से अदा करे। 

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