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मध्यप्रदेश: वन मंत्री के रिश्तेदार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना, बैतूल में दूसरी जगह से पत्थर निकालने का मामला
Fri, 08 Oct 2021 03:52 PM IST
प्रशांत कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Fri, 08 Oct 2021 03:52 PM IST
सार
मामला 2019 से कलेक्टर कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला अब हुआ है।10 करोड़ रुपये जुर्माना के साथ-साथ मजिस्ट्रेट के सामने तेजबहादुर शाह के खिलाफ केस दायर करने के आदेश दिए गए हैं।
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पत्थर निकालना
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
मध्यप्रदेश के बैतूल में वन मंत्री विजय शाह के रिश्तेदार पर अवैध खुदाई करने पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने पत्थर के अवैध उत्खनन पर 10.12 करोड़ 50 हजार का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। मंत्री के रिश्तेदार पर स्वीकृत जगह के बजाय दूसरी जगह से पत्थर निकालने का आरोप है।
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जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी के मुताबिक, 2019 में हरदा के जिनवानिया गांव के रहने वाले तेजबहादुर शाह पुत्र भारत शाह को बैतूल के हर्रई गांव में पत्थर उत्खनन के लिए भूमि आवंटित की गई थी। स्वीकृत भूमि लीज भूमि खसरा नंबर 69/10, 77, 78 कुल रकबा 1.284 हेक्टेयर है। इसके बावजूद उन्होंने खसरा नं. 72 से अवैध रूप से उत्खनन कर 67,500 घन मीटर पत्थर निकाल लिया। इस दौरान प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो 6 फरवरी 2019 को क्रशर पर छापा डाला गया। इसके बाद मामले को कलेक्टर कोर्ट में पेश किया गया।
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मामले में गुरुवार को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत देय रॉयल्टी का 30 गुणा यानी 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, मजिस्ट्रेट के सामने तेजबहादुर शाह के खिलाफ केस दायर करने के आदेश दिए गए हैं।
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