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Mandsaur: एसएसटी टीम और पुलिस ने खाद के 100 कट्टे किए जब्त, जांच में नकली निकली खाद, चार खिलाफ मामला दर्ज
Mon, 30 Oct 2023 07:10 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंदसौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंदसौर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Mon, 30 Oct 2023 07:10 PM IST
सार
दलौदा थाना पुलिस टीम और एसएसटी टीम ने बिना बिल और बिल्टी के 100 बैग डीएपी इफको खाद के बैग जब्त किए। जांच में खाद के सैंपल नकली पाये जाने के बाद चार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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पकड़े गए ट्रक से खाद के सैंपल लेती टीम।
- फोटो : Amar Ujala Digital
विस्तार
मंदसौर जिले के कचनारा अंतर्जिला चेकिंग प्वाइंट पर एसएसटी टीम और दलौदा थाना पुलिस टीम ने एक ट्रक से बिना बिल और बिल्टी के 100 बैग डीएपी इफको खाद के बैग जब्त किए थे। खाद के सैंपल लेकर उज्जैन लैब में भेजे गए थे। जांच में ट्रक में भरे खाद के कट्टे नकली पाए गए। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक सहित खाद भरवाने वाले और ट्रक की पायलेटिंग करने वाले कुल चार लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
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दलौदा थाना प्रभारी और एसएसटी टीम प्रभारी चेतन पाटीदार ने बताया कि 10 अक्टूबर को महु नीमच हाईवे रोड कचनारा अंतर्जिला चेकिंग प्वाइंट पर मुखबिर सुचना पर कार्रवाई करते हुए SST टीम मजिस्ट्रेट चेतन पाटीदार और सउनि अजय चौहान ने एक ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी लेते समय में डीएपी 18.46.0 इफ्को कंपनी के 100 बैग भरे पाए गए। इसके संबंध में ट्रक चालक से पूछताछ करने पट खाद का बिल/बिल्टी नहीं पाया गया। शंका होने पर उर्वरक की जांच के लिए सैंपल लेकर उज्जैन रसायन प्रयोगशाला भेजे गए।
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डीएपी खाद लाने के संबंध में ट्रक चालक सुभाष पिता रमेश चन्द्र उम्र 38 वर्ष निवासी कचनारीया से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उक्त डीएपी खाद हाकमसिंह पिता नारायण सिंह निवासी घटिया घोसला के कहने पर आगर मालवा उज्जैन रोड पुराने टोल टैक्स के पास विद्युत मंडल की ग्रिड के पास से भरकर दलौदा आए थे। दलौदा और आसपास के इलाके में चौराहों पर जाकर किसानों को बेचते थे।
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ट्रक चालक ने बताया कि हाकम सिंह पिता नारायण सिंह निवासी घटिया तथा नितेश पिता बने सिंह चौधरी निवासी जगोटी दोनों कार क्रमांक एम पी 43 सी 0768 से ट्रक के आगे पायलेटींग कर रहे हैं। बाद में जब उर्वरक की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उर्वरक अमानक पाया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए दलौदा थाने पर सुभाष पिता रमेशचन्द्र उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कचनारीया थाना तराना तह माकङोन जिला उज्जैन, हाकम सिंह पिता नारायण सिंह निवासी घोसला तहसील महिदपुर थाना राघवी, नितेश पिता बनेसिंह चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी जगोटी थाना राघवी जिला उज्जैन और जशवंत सिंह निवासी आगर मालवा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त खाद की कीमत एक लाख 35 हजार रुपये बताई जा रही है।
