फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Shahdol: Raped a lonely girl outside the house three years ago, will now face ten years imprisonment

Shahdol: तीन साल पहले घर के बाहर अकेली युवती से किया था दुष्कर्म, अब भुगतेगा दस साल का कारावास

Thu, 12 Jan 2023 05:40 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 12 Jan 2023 05:40 PM IST
सार

शहडोल कोर्ट ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए व्यक्ति ने गांव की ही एक युवती का रेप किया था। आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है। 

विज्ञापन
Shahdol: Raped a lonely girl outside the house three years ago, will now face ten years imprisonment
court new - फोटो : istock

विस्तार

मध्यप्रदेश के शहडोल में दुष्कर्म के आरोप में एक  व्यक्ति को दोषी करार देकर दस साल का कठोर कारावास दिया गया है। आरोपी ने तीन साल पहले युवती से रेप किया था। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर द्वारा सुनाया गया। सत्र प्रकरण क्रमांक 17/19 थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक 71/2019 धारा 342, 363, 366(क), 376, 506बी  एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में अनिल रैदास (25), निवासी ग्राम अमझोर, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल को सजा दी गई है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर  द्वारा पैरवी की गई एवं संतोष पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर  द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
विज्ञापन


संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि मामला 24 फरवरी 2109 का है। फरियादी युवती ने पुलिस को बताया था कि 16 फरवरी 2019 को उसके पिता निमंत्रण में सीधी जिला गए थे, घर पर वह एवं उसकी मां, भाई एवं सौतेली मां थे। वह रात 11 बजे निस्तार के लिए घर के बगल में गई थी। तभी गांव का अनिल रैदास वहां आ गया। उसने मेरे साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। पुलिस ने  विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed