{"_id":"63bff8b4efe8bf041637da6e","slug":"shahdol-raped-a-lonely-girl-outside-the-house-three-years-ago-will-now-face-ten-years-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahdol: तीन साल पहले घर के बाहर अकेली युवती से किया था दुष्कर्म, अब भुगतेगा दस साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahdol: तीन साल पहले घर के बाहर अकेली युवती से किया था दुष्कर्म, अब भुगतेगा दस साल का कारावास
Thu, 12 Jan 2023 05:40 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 12 Jan 2023 05:40 PM IST
सार
शहडोल कोर्ट ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए व्यक्ति ने गांव की ही एक युवती का रेप किया था। आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन
court new
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मध्यप्रदेश के शहडोल में दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देकर दस साल का कठोर कारावास दिया गया है। आरोपी ने तीन साल पहले युवती से रेप किया था। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर द्वारा सुनाया गया। सत्र प्रकरण क्रमांक 17/19 थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक 71/2019 धारा 342, 363, 366(क), 376, 506बी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में अनिल रैदास (25), निवासी ग्राम अमझोर, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल को सजा दी गई है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई एवं संतोष पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि मामला 24 फरवरी 2109 का है। फरियादी युवती ने पुलिस को बताया था कि 16 फरवरी 2019 को उसके पिता निमंत्रण में सीधी जिला गए थे, घर पर वह एवं उसकी मां, भाई एवं सौतेली मां थे। वह रात 11 बजे निस्तार के लिए घर के बगल में गई थी। तभी गांव का अनिल रैदास वहां आ गया। उसने मेरे साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर द्वारा सुनाया गया। सत्र प्रकरण क्रमांक 17/19 थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक 71/2019 धारा 342, 363, 366(क), 376, 506बी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में अनिल रैदास (25), निवासी ग्राम अमझोर, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल को सजा दी गई है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई एवं संतोष पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
विज्ञापन
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि मामला 24 फरवरी 2109 का है। फरियादी युवती ने पुलिस को बताया था कि 16 फरवरी 2019 को उसके पिता निमंत्रण में सीधी जिला गए थे, घर पर वह एवं उसकी मां, भाई एवं सौतेली मां थे। वह रात 11 बजे निस्तार के लिए घर के बगल में गई थी। तभी गांव का अनिल रैदास वहां आ गया। उसने मेरे साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
