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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Seoni: Life sentence to the person who raped a five-year-old innocent, the relative was taken on the pretext of feeding

सिवनी: पांच साल की मासूम के साथ कुकर्म करने वाले को उम्रकैद की सजा, खाना खिलाने के बहाने ले गया था रिश्तेदार

Fri, 11 Feb 2022 01:13 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिवनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिवनी Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 11 Feb 2022 01:13 PM IST
सार

सिवनी के लखनादौन में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। दोषी बच्ची का रिश्तेदार ही था।
 

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Seoni: Life sentence to the person who raped a five-year-old innocent, the relative was taken on the pretext of feeding
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

सिवनी के लखनादौन में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। दोषी बच्ची का रिश्तेदार ही था।
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जानकारी के अनुसार सिवनी के लखनादौन के थाना घंसौर की घटना करीब दो साल पहले हुई थी। बच्ची की मां ने शिकायत की थी। उसने बताया कि 7 अप्रैल 2020 को दोपहर तीन बजे वह अपनी चाची सास, सास के साथ आंगन में बैठी थी, तभी उनका एक रिश्तेदार आया और उनकी पांच साल की बेटी को मछली खिलाने का बोलकर ले गया। करीब 20 मिनट बाद जब मां उसे लेने गई तो दरवाजा बंद था। खुलवाने पर बच्ची कोने में डरी-सहमी मिली थी। घर लाकर मां ने पूछा तो बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गंदी हरकत की थी। मां ने घरवालों को बताया और पुलिस में रिपोर्ट की। थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 116/20 धारा 342, 376(1), 376AB, 376(2) च IPC 3, 4, 5m, 5n, 6 pocso का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान पेश किया गया।
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मामले की सुनवाई तहसील लखनादौन जिला सिवनी के अपर सत्र न्यायालय में कई की गई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल माहोरे ने पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को धारा 342 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड, धारा 376 में आजीवन कारावास 2000 अर्थदंड, धारा 376 (क ख) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड, धारा 376 (2 जे) में आजीवन कारावास एवं 2000 अर्थदंड, धारा 376 (2एफ) में आजीवन कारावास एवं 2000 अर्थदंड, धारा 3 ख सहपाठित धारा 4 Pocso एक्ट 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड, धारा 5 एम सपठित धारा 6 Pocso एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
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