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Sehore News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा

Wed, 14 Jun 2023 08:22 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 14 Jun 2023 08:22 AM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आष्टा जेल ने 20 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Sehore News: The accused who raped a minor will have to pay 20 years in jail and a fine of Rs 10,000.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आष्टा कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से  दंडित किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे आष्टा ने अभियुक्त हेमंत सेन (२२) पिता गजराज सिंह  (निवासी ग्राम डोडी थाना जावर जिला सीहोर) को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र सिंह ठाकुर  ने बताया कि 25 जुलाई 2020 को फरियादी ने थाना जावर में उपस्थित होकर सूचना दी कि 24 जुलाई की रात करीब 11 बजे पीड़िता और उसकी मां कमरे में सो रही थीं। 25 जुलाई को सुबह 6 बजे पीड़िता की मां ने बताया कि बच्ची कहीं नहीं दिख रही थी।  उसे सभी संभावित स्थानों पर तलाश किए जाने पर भी वह नहीं मिली। बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया होगा, ऐसा मानकर फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जावर में धारा 363 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बस स्टैंड देवास से बरामद किया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 366,376(2)(एन) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में विशेष प्रकरण क्र 61/2020 पर पेश किया गया।प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे आष्टा ने अभियुक्त हेमन्त  को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट  में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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