फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   Sehore News One day police remand for husband who forced wife to

Sehore News: पत्नी को पीटकर पेशाब पिलाने वाला पति एक दिन की पुलिस रिमांड पर, कोर्ट ने माना गंभीर अपराध

Tue, 18 Jul 2023 08:49 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 18 Jul 2023 08:49 PM IST
सार

Sehore News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में पत्नी को पीटकर पेशाब पिलाने वाले मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने कहा, यह गंभीर अपराध है।

विज्ञापन
Sehore News One day police remand for husband who forced wife to
पीड़ित महिला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर न्यायिक मजिस्ट्रेट इकरा मिन्हाज की ओर से अभियुक्त राजेंद्र मालवीय पिता स्वर्गीय लखनलाल मालवीय निवासी अवधपुरी कालोनी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने महिला थाना सीहोर में एक लिखित शिकायती आवेदन 17 जुलाई को दिया था।

विज्ञापन


उन्होंने बताया, पीड़िता द्वारा बताया गया था कि आरोपी उसका पति है और उसके साथ दहेज की मांग को लेकर परेशान व गाली-गलौज कर मारपीट करता है। आरोपी ने पीड़िता के नाम से 40 लाख रुपये का लोन भी ले रखा था। पीड़िता की ज्वेलरी भी आरोपी के पास है। पीड़िता ने बताया कि 26 जून को आरोपी ने पीड़िता के साथ लात-घूंसे से मारपीट की और बाथरूम के पास ले जाकर पेशाब वाला पानी पिला दिया।
विज्ञापन


मौका पाकर पीड़िता कुर्सी पर चढ़कर दीवार फांदकर बाहर निकली। पीड़िता के छोटे बेटे को मारने पर वह भी दीवार फांदकर भाग गया। पीड़िता ने रातभर यहां-वहां घूमकर व मिलने वालों के घर जाकर समय गुजारा। पीड़िता के आवेदन पर महिला थाना सीहोर में आरोपी के खिलाफ धारा- 294, 323, 324, 506, 498ए भादवि और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला अभियोजन कार्यालय सीहोर में पदस्थ प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कुमद सिंह सेंगर ने न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष रखा। प्रकरण के तथ्यों से धारा- 328 भादवि के अपराध जो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, का इजाफा किए जाने के संबंध में भी अपनी राय रखी। न्यायालय के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को एक दिवस की पुलिस रिमांड में भेजे जाने का आदेश पारित किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed