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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   Sehore News Five years imprisonment to accused who cooperated in kidnapping of minor girl

Sehore News: नाबालिग लड़की के अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा, दो हजार रुपये जुर्माना

Sat, 05 Aug 2023 07:44 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 05 Aug 2023 07:44 AM IST
सार

Sehore News: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में प्रथम सत्र न्यायाधीश ने एक मामले में फैसला सुनाया है। फैसले में नाबालिग लड़की के अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है।

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Sehore News Five years imprisonment to accused who cooperated in kidnapping of minor girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर में नाबालिग लड़की के अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे आष्टा ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पवन (23) पिता प्रेम सिंह मेवाडा निवासी ग्राम मूंदीखेड़ी थाना पार्वती जिला सीहोर को धारा-366 ए भादवि में पांच साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया, 25 अगस्त 2021 को फरियादी ने थाना पार्वती में उपस्थित होकर सूचना दी थी कि दिन के करीब 12:30 बजे की बात है। मेरी लड़की खेत पर बने मकान मालीपुरा से चांचरसी स्कूल जाने का बोलकर गई थी। जो लौटकर घर नहीं आई, मैंने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से पता किया तो कोई पता नहीं चला। मुझे शंका है कि मेरी नाबालिग लड़की को संदेही अभिषेक पिता नन्नूूलाल मेवाडा निवासी कुमडावदा बहला फुसलाकर ले गया है।
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बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने में अभियुक्त पवन (23) पिता प्रेम सिंह मेवाडा निवासी ग्राम मूंदीखेडी के द्वारा सहयोग किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पार्वती में अपराध क्रंमाक 407/21 अंतर्गत धारा-363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अभियोक्त्री के कथनों के आधार पर अभियुक्तगणों के खिलाफ धारा-366, 376(3), 506, 34 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्याायालय में विशेष प्रकरण क्रंमाक 138/2021 पर पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्यों और अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए धारा-366 ए भादवि में पांच साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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