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Sehore: कुल्हाड़ी से टुकड़े-टुकड़े कर मारने वाले को आजीवन कारावास, डेढ़ साल पुराने खौफनाक मामले में फैसला

Fri, 06 Dec 2024 10:18 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 06 Dec 2024 10:18 PM IST
सार

सीहोर में डेढ़ साल पहले रूह कंपा देने वाले हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है। दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देने वाले निर्दयी आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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Sehore: Life imprisonment to the person who killed by chopping the body into pieces with an axe
सीहोर कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर के गणेश मंदिर के पीछे स्थित ईंट भट्टे पर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला डेढ़ साल पुराना है, और इसका फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा की अदालत से सुनाया गया।
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मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव के अनुसार, घटना 26 मई 2023 की है। मृतक सूरज कुशवाह ईंट भट्टे से ईंट खरीदने के लिए गणेश मंदिर सीहोर के पास गया था। वहीं, ईंट भट्ठे पर काम करने वाला आरोपी सुरेन्द्र कुशवाह ने अचानक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। यह घटना ईंट भट्टे के मालिकों और वहां काम करने वाले मजदूरों ने देखी थी, और कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया था। घटना स्थल पर पुलिस को मृतक के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए मिले और भीड़ ने आरोपी सुरेन्द्र को घेरकर पकड़ लिया था।
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पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया, और उसके पास से कुल्हाड़ी, कपड़े, जूते और वीडियो क्लिप जप्त किए। आरोपी के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार बादल ने इस मामले में 14 साक्षियों की गवाही कराई, जिसमें वीडियो बनाने वाले साक्षी भी शामिल थे। विशेष लोक अभियोजक ने इस मामले को विशेष और गंभीर बताते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की थी।
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अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने मृतक के परिवार के पुनर्वास के लिए राज्य शासन से उचित प्रतिकर प्रदान करने की सिफारिश भी की है। 
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