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Sehore: अब आफताब को दो साल जेल में रहना होगा, आधी रात को दरवाजा तोड़ घर में घुसकर की थी मारपीट
Wed, 16 Nov 2022 04:50 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 16 Nov 2022 04:50 PM IST
सार
आधी रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर मारपीट करने वाले दोषी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश के सीहोर में मारपीट करने वाले आफताब नामक आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट निधु श्रीवास्तव ने दोषी करार दिया है। उसे दो साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1750 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ केदार सिंह कौरव ने बताया कि सुनील प्रजापति नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी। उसने बताया था कि मामला 22 अप्रैल 2015 का है। रात करीब साढ़े 12 बजे वह अपने बीएसआई फैक्ट्री स्थित क्वार्टर में सो रहा था कि तभी उसे उसके घर का दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। सुनील और उसकी पत्नी आशा ने देखा तो अभियुक्त आफताब लाठी लेकर और उसके दो साथी टामी लिए खड़े थे। सभी आरोपी घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए तथा सुनील व उसकी पत्नी आशा के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की।
जाते-जाते पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद जब सुनील पुलिस से शिकायत करने जा रहा था तभी अभियुक्त आफताब ने रास्ता रोक लिया और फिर से मारपीट की। सुनील जैसे-जैसे कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आफताब को धारा 323 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 341 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 250 रुपये अर्थदंड एवं धारा 458 भादवि में दो साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कुमुद सेंगर ने की।
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मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ केदार सिंह कौरव ने बताया कि सुनील प्रजापति नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी। उसने बताया था कि मामला 22 अप्रैल 2015 का है। रात करीब साढ़े 12 बजे वह अपने बीएसआई फैक्ट्री स्थित क्वार्टर में सो रहा था कि तभी उसे उसके घर का दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। सुनील और उसकी पत्नी आशा ने देखा तो अभियुक्त आफताब लाठी लेकर और उसके दो साथी टामी लिए खड़े थे। सभी आरोपी घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए तथा सुनील व उसकी पत्नी आशा के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की।
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जाते-जाते पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद जब सुनील पुलिस से शिकायत करने जा रहा था तभी अभियुक्त आफताब ने रास्ता रोक लिया और फिर से मारपीट की। सुनील जैसे-जैसे कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आफताब को धारा 323 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 341 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 250 रुपये अर्थदंड एवं धारा 458 भादवि में दो साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कुमुद सेंगर ने की।
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