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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   Rs 1,000 fine to be paid if cattle are found in open spaces municipality orders in Sehore

Sehore: मवेशी खुले स्थानों पर टहलते पाए गए तो एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा, नगर पालिका का आदेश

Sun, 20 Nov 2022 09:08 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Sun, 20 Nov 2022 09:08 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में नगर पालिका ने एक आदेश जारी किया है। पालिका के आदेश के मुताबिक, यदि मवेशी खुले स्थानों पर टहलते पाए गए तो एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
 

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Rs 1,000 fine to be paid if cattle are found in open spaces municipality orders in Sehore
मवेशी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीहोर जिले में सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वनिक स्थानों पर मवेशियों और अन्य पशुओं को खुला छोड़ने अथवा बांधने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इस संबध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम-1956 में संशोधन आदेश जारी किया गया है।

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बता दें कि राज्य शासन द्वारा जारी आदेश की धारा-358 के तहत मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों, स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना या जानबूझकर उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी को खुला छोड़ता, बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस पैदा होता है तो राज्य सरकार द्वारा एक हजार रुपये का जुर्माना दंडनीय होगा।

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