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Sehore: अब बिल संबंधी शिकायत शहरी क्षेत्र में पांच दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 10 दिन में हल होगी
Sun, 26 Mar 2023 11:00 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 26 Mar 2023 11:00 PM IST
सार
कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब उपभोक्ताओं की आकलित खपत, अधिक राशि के बिल, गलत बिल जारी होने इत्यादि शिकायतों को समय-सीमा में निराकृत किया जाएगा।
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बिजली का बिल
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की समस्याओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की बिल संबंधी सभी शिकायतों को हल करने की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब आपकी बिल संबंधी शिकायत को शहरी क्षेत्र में पांच दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 10 दिनों के भीतर हल किया जाएगा।
इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने क्षेत्रीय एवं सभी मैदानी कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब उपभोक्ताओं की आकलित खपत, अधिक राशि के बिल, गलत बिल जारी होने इत्यादि शिकायतों को समय-सीमा में निराकृत किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निर्धारित पांच दिवस, जिसमें वितरण केन्द्र, जोन प्रभारी द्वारा दो दिवस, संभाग प्रभारी द्वारा एक दिवस एवं वृत्त प्रभारी द्वारा दो दिवस में शिकायतों को निराकृत किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित दस दिवस, जिसमें वितरण केन्द्र, जोन प्रभारी द्वारा 5 दिवस, संभाग प्रभारी द्वारा दो दिवस एवं वृत्त प्रभारी द्वारा तीन दिवस में शिकायतों को निराकृत किया जाएगा।
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इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने क्षेत्रीय एवं सभी मैदानी कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब उपभोक्ताओं की आकलित खपत, अधिक राशि के बिल, गलत बिल जारी होने इत्यादि शिकायतों को समय-सीमा में निराकृत किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निर्धारित पांच दिवस, जिसमें वितरण केन्द्र, जोन प्रभारी द्वारा दो दिवस, संभाग प्रभारी द्वारा एक दिवस एवं वृत्त प्रभारी द्वारा दो दिवस में शिकायतों को निराकृत किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित दस दिवस, जिसमें वितरण केन्द्र, जोन प्रभारी द्वारा 5 दिवस, संभाग प्रभारी द्वारा दो दिवस एवं वृत्त प्रभारी द्वारा तीन दिवस में शिकायतों को निराकृत किया जाएगा।
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