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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore: One year rigorous imprisonment and a fine of five thousand rupees for making obscene gestures to a neighbor woman.

सीहोर: पड़ोसी महिला को अश्लील इशारे करने वाले को एक साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड

Sun, 27 Feb 2022 02:53 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 27 Feb 2022 02:53 PM IST
सार

अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को अश्लील इशारे करने वाले आरोपी को सीहोर की अदालत में एक साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
 

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Sehore: One year rigorous imprisonment and a fine of five thousand rupees for making obscene gestures to a neighbor woman.
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को अश्लील इशारे करने वाले आरोपी को सीहोर की अदालत में एक साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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मीडिया सेल प्रभारी जिला सीहोर केदार सिंह कौरव ने बताया कि 7 अप्रैल 2020 को पीड़िता सुबह अपने घर के बाहर झाडू लगा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला विनोद गुप्ता पिता प्रेम नारायण घर के सामने रोड पर खड़ा होकर पीडि़ता को देख रहा था। साथ ही उसे अश्लील इशारे करने लगा। पीड़िता ने आरोपी विनोद की पत्नी को उसकी शिकायत भी की। पीड़िता ने घटना के बारे में अपने माता पिता को भी जानकारी दी कि आरोपी विनोद पिछले तीन चार माह से उसे देख-देख कर गाना गाता है और स्कूल आते-जाते समय पीछा करता है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 189/2020 अन्तर्गत धारा 354क, 354 भादंसं एवं धारा 3(1)(2) (डब्ल्यू), 3 (2)(वीए) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अशोक भारद्वाज ने अभियुक्त विनोद गुप्ता पिता प्रेमनारायण गुप्ता निवासी गंज जिला सीहोर को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
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