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सीहोर: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Fri, 28 Jan 2022 12:22 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Fri, 28 Jan 2022 12:22 PM IST
सार
सीहोर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की जेल
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सीहोर जिले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज ने आरोपी राहुल तंवर पिता प्रेमसिंह तंवर ( 22 वर्ष) को छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पीड़ित पक्ष ने 7 अक्टूबर 2020 को अहमदपुर थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार पीड़िता जब सुबह नित्य क्रिया कर के वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी राहुल तंवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की और उसे पास में बने घर में ले गया। जब पीड़िता रोने लगी तो आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और किसी को कुछ न बताने के लिए कहा।
पीड़िता ने घर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी और थाने में शिकायत दर्ज की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उस पर धारा -354 भादवि, धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई।
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पीड़ित पक्ष ने 7 अक्टूबर 2020 को अहमदपुर थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार पीड़िता जब सुबह नित्य क्रिया कर के वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी राहुल तंवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की और उसे पास में बने घर में ले गया। जब पीड़िता रोने लगी तो आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और किसी को कुछ न बताने के लिए कहा।
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पीड़िता ने घर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी और थाने में शिकायत दर्ज की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उस पर धारा -354 भादवि, धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई।
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