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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Section 144 again in Khargone: Relief was given eight days before 24-day curfew, ban again till July 10

खरगोन में फिर धारा 144 लागू: 24 दिन के कर्फ्यू से आठ दिन पहले ही मिली थी राहत, 10 जुलाई तक फिर प्रतिबंध

Wed, 11 May 2022 09:21 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 11 May 2022 09:21 PM IST
सार

मप्र के खरगोन में फिर धारा 144 लागू हो गई है। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन किया जाए और ये धारा 10 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी।

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Section 144 again in Khargone: Relief was given eight days before 24-day curfew, ban again till July 10
मप्र के खरगोन में फिर धारा 144 लागू हो गई है। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रामनवमी में भड़की हिंसा के बाद खरगोन कर्फ्यू में था। आठ दिन पहले ही जिले को राहत मिली थी। अब फिर से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये धारा 10 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी। बता दें कि खरगोन तनाव के बाद जिले में 24 दिन तक कर्फ्यू लागू था, आठ दिन पहले ही इससे राहत मिली थी।
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खरगोन जिले में 10 जुलाई तक के लिए दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 के तहत धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने एसपी खरगोन के अभिमत पर सहमत होकर जिले की सीमा में सभी प्रकार के राजनीतिक धार्मिक व अन्य प्रकार के सभी रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी है। ये सभी आयोजन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
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खरगोन में शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने फिर सख्त कदम उठाया है। सभी तरह के राजनीतिक-धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति आयोजन नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कल ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में रैली निकाली थी। आदेश में कहा गया है कि खरगोन सांप्रदायिक रूप से अतिसंवेदनशीन होने से छोटी-छोटी घटनाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। एसपी खरगोन के प्रतिवेदन एवं अभिमत से सहतम होते हुए जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित प्रतिबंध लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मुजाल्दा ने आदेश के माध्यम से बताया कि चूंकि मेरे समक्ष ऐसी परिस्थिति नहीं हैं और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश 10 जुलाई तक प्रभावशाली रहेगा।
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