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Satna News: पांच साल पहले नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
Fri, 23 Jun 2023 06:44 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Fri, 23 Jun 2023 06:44 PM IST
सार
पांच साल पहले नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। दो महीने बाद पुलिस ने लड़की को दस्तयाब किया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सतना में एक कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2018 में 13 साल की नाबालिग का अपहरण किया। उसे अपने साथ अलग-अलग शहरों में घुमाता रहा और उसका दैहिक शोषण करता रहा। बाद में उसने पुणे में उससे शादी तक कर ली थी।
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जिले में नागौद के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत वालिया ने धर्मेंद्र बंसल पिता राजकुमार बंसल (21) निवासी कोडर थाना नागौद को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 366 के तहत दोषी को 3 साल के कारावास और 200 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। इसी तरह आईपीसी की धारा 376 के तहत 20 साल की जेल की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विनोद प्रताप सिंह ने पैरवी की।
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क्या है मामला
28 अक्टूबर 2018 को घर से शौच के लिए निकली 13 वर्षीया नाबालिग लापता हो गई थी। उसके पिता ने गुमशुदगी की सूचना नागौद थाना में दर्ज कराई थी। दो माह बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर पूछताछ की। नाबालिग ने बताया कि धर्मेंद्र बंसल से उसकी जान पहचान थी। 28 अक्टूबर 2018 को धर्मेंद्र ने उसे बगीचे के पास बुलाया। नहीं आने पर मर जाने की धमकी दी। नाबालिग उससे मिलने पहुंची तो वह उसे अपने साथ भगा ले गया। धर्मेंद्र पहले उसे पहाड़ पर स्थित एक आश्रम ले गया। दो दिन बाद वह उसे मेरठ ले गया और वहां से पुणे। वहां मंदिर में उसने नाबालिग से शादी कर ली। फिर उसने नाबालिग का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। लगभग दो माह तक धर्मेंद्र नाबालिग से बलात्कार करता रहा। बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया।
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