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सतना: टी-20 मैच में पाकिस्तान से भारत की हार पर जश्न मनाने वाले पर देशद्रोह का केस, भेजा जेल
Mon, 01 Nov 2021 09:06 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 01 Nov 2021 09:06 PM IST
सार
फारुख ने 24 अक्टूबर को भारत की हार के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद और बाबर आजम जिंदाबाद लिखा था।
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भारत की हार पर जश्न को लेकर गिरफ्तार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पिछले रविवार को पाकिस्तान के साथ टी-20 मैच में भारत की हार पर जश्न मनाना मैहर के 23 वर्षीय मोहम्मद फारुख को महंगा पड़ गया। सतना पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अनुराग मिश्रा ने शनिवार को मैहर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि फारुख ने सोशल मीडिया पर देश-विरोधी हरकत की है।
सोशल मीडिया पर लिखा था- पाकिस्तान जिंदाबाद
फारुख ने 24 अक्टूबर को भारत की हार के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद और बाबर आजम जिंदाबाद लिखा था। केस दर्ज कराने में देरी पर अनुराग मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैसेज नहीं देख पाया था। जब देखा, तब पुलिस को उसकी शिकायत की। पुलिस में दर्ज शिकायत में मोहम्मद फारुख के सोशल मीडिया पोस्ट को देशद्रोह बताया गया है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने की आशंका जताई गई है। मैहर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद रविवार को केस दर्ज कर लिया है।
मैहर की एसडीओपी हिमाली सोनी ने बताया कि मोहम्मद फारुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह), 153-बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश), 504 (शांति भंग करने की कोशिश), 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारतपूर्ण हरकत) के तहत केस दर्ज किया गया है। फारुख को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
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सोशल मीडिया पर लिखा था- पाकिस्तान जिंदाबाद
फारुख ने 24 अक्टूबर को भारत की हार के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद और बाबर आजम जिंदाबाद लिखा था। केस दर्ज कराने में देरी पर अनुराग मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैसेज नहीं देख पाया था। जब देखा, तब पुलिस को उसकी शिकायत की। पुलिस में दर्ज शिकायत में मोहम्मद फारुख के सोशल मीडिया पोस्ट को देशद्रोह बताया गया है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने की आशंका जताई गई है। मैहर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद रविवार को केस दर्ज कर लिया है।
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मैहर की एसडीओपी हिमाली सोनी ने बताया कि मोहम्मद फारुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह), 153-बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश), 504 (शांति भंग करने की कोशिश), 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारतपूर्ण हरकत) के तहत केस दर्ज किया गया है। फारुख को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
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