फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sambit patra gets relief for MP high court

संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत में केस खारिज 

Thu, 19 Dec 2019 11:01 PM IST
अमित मंडल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमित मंडल Updated Thu, 19 Dec 2019 11:01 PM IST
विज्ञापन
Sambit patra gets relief for MP high court
संबित पात्रा - फोटो : Twitter
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भोपाल जिला न्यायालय में चल रहे आपराधिक प्रकरण को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा धारा 188 के तहत पेश किए गए चालान पर न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय सिर्फ लोकसेवक द्वारा पेश किए गए आवेदन पर ही इस धारा के तहत संज्ञान ले सकती है।
विज्ञापन


ये मामला विधानसभा चुनाव के दौरान का है। संबित पात्रा ने 27 अक्तूबर को भोपाल के एमपी नगर में समय से पूर्व प्रेस कांफ्रेस की थी जबकि इसका समय दोपहर एक से तीन बजे तक निर्धारित था। उन्होंने 12.30 बजे ही प्रेस कांफ्रेंस शुरू कर दी थी। 
विज्ञापन


इसे निर्वाचन अधिकारी एलएल अहिरवार ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद धारा 188 के तहत अदालत में मामला पेश किया गया था।  
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed