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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Forest Guard Sentenced to 4 Years in Prison and Fined for Demanding Bribe of 4000 Rupees for Timber License

सागर: इमारती लकड़ी का लाइसेंस देने के बदले मांगे थे चार हजार, वनरक्षक को चार साल की सजा

Wed, 30 Sep 2026 10:31 PM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 10:31 PM IST
सार

इमारती लकड़ी व्यापार का लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत लेने वाले वनरक्षक राजकुमार मौर्य को विशेष न्यायालय ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई। लोकायुक्त पुलिस ने 21 जून 2023 को उसे 4 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने केमिकल टेस्ट, वॉयस रिकॉर्डिंग और एफएसएल रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।

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Forest Guard Sentenced to 4 Years in Prison and Fined for Demanding Bribe of 4000 Rupees for Timber License
जिला सत्र न्यायालय सागर

विस्तार

इमारती लकड़ी के व्यापार का लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत लेने वाले वनरक्षक को विशेष न्यायालय ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दक्षिण वन मंडल कार्यालय में पदस्थ वनरक्षक राजकुमार मौर्य को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोषी को चार वर्ष के कारावास से दंडित किया।

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अभियोजन के अनुसार देवरी निवासी नीलेश जाटव ने फरवरी 2023 में इमारती लकड़ी के व्यापार के पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जब उसके भाई वीरेंद्र जाटव वन मंडल कार्यालय पहुंचे, तो वहां पदस्थ वनरक्षक राजकुमार मौर्य ने लाइसेंस जारी करने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा अधिक राशि देने में असमर्थता जताने के बाद बातचीत में रिश्वत की रकम 5 हजार रुपये तय हुई। आरोपी ने 16 जून 2023 को 1 हजार रुपये अग्रिम रिश्वत लेकर लाइसेंस जारी कर दिया और शेष 4 हजार रुपये बाद में देने को कहा।
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इसके बाद वीरेंद्र जाटव ने मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस सागर से की। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 21 जून 2023 को दक्षिण वन मंडल कार्यालय के बाहर ट्रैप की कार्रवाई की। इस दौरान वनरक्षक राजकुमार मौर्य को शेष 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान केमिकल टेस्ट, रिश्वत संबंधी बातचीत की वॉयस रिकॉर्डिंग और एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्ष्य रहे। आरोपी की ओर से अपने अधिकार क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं होने संबंधी दलील भी अदालत ने स्वीकार नहीं की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

 

जिला सत्र न्यायालय सागर

घेरे में आरोपी

 

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