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Sagar: नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर किया था गलत काम, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

Wed, 29 May 2024 09:57 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 29 May 2024 09:57 AM IST
सार

Sagar: सागर में नाबालिग को जबरदस्ती कार से अपहरण कर एक कमरे में बंधक बनाकर  दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई।

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Accused sentenced for kidnapping and committing misdeeds by keeping a minor hostage
पुलिस मामले की जांच में जुटी है - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 9 जनवरी 2023 को थाना मकरोनिया में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पुत्री सुबह स्कूल पेपर देने जाने का कहकर गई थी जो लौटकर घर नहीं आई।

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किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका जाहिर की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया और पीड़िता की तलाश शुरू की। तलाश करते हुए 19 जनवरी 2023 को पीड़िता को दस्तयाब किया गया।

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पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह स्कूल पेपर देने जा रही थी, तभी एक कार से आरोपी राजीव अहिरवार उसे जबदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गया था और एक कमरे में बंद कर उसके साथ जबरदस्ती कई बार गलत काम किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी  राजीव को दोषी माना 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।

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