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MP News: फर्जी किसानों के नाम पर 95 लाख केसीसी ऋण का घोटाला, मुरैना बैंक मैनेजर-भोपाल अधिकारी पर एफआईआर दर्ज

Sat, 24 May 2025 10:49 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 24 May 2025 10:49 PM IST
सार

भोपाल में किसानों को खेती के लिए कम ब्याज पर जमीन के बदले ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई गई थी। लेकिन अब यह योजना बैंक अधिकारियों के लिए पैसे चुराने का तरीका बन गई है। ऐसा ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने मुरैना में किया है। फर्जीवाड़ा सामने आने पर बैंक के बड़े अधिकारियों ने मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध जांच विभाग (ईओडब्ल्यू) में शिकायत की है।
 

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Rs 95 lakh KCC loan scam in the name of fake farmers FIR lodged against Morena bank manager and Bhopal officer
बड़े घोटाले का हुआ खुलासा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल में किसानों को खेती के लिए जमीन के बदले कम ब्याज पर ऋण देने के लिए बनाई गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब बैंक अधिकारियों के लिए गबन का रास्ता बन गई है। ऐसा ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने मुरैना में किया है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बैंक के बड़े अधिकारियों ने मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध जांच विभाग (ईओडब्ल्यू) में शिकायत की।
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जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने मुरैना के बागचीनी शाखा के मैनेजर आरएन जोनार और भोपाल में पदस्थ मंडल प्रमुख एके जुत्शी के खिलाफ लगभग 95 लाख रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का गबन करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में बागचीनी शाखा के फील्ड ऑफिसर और कृषि अधिकारी कुणाल नागू समेत कई बैंक अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं।
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ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर 2007 से 21 मार्च 2011 के बीच मुरैना जिले के बागचीनी में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के मैनेजर अजय कुमार भट्ट, कृषि अधिकारी कुणाल नागू और अन्य लोगों ने 50 किसानों के नाम पर 95.31 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा किया है।
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मुरैना की बागचीनी शाखा में 6 जनवरी 2007 से 21 मार्च 2011 तक यह घोटाला हुआ। जांच में पता चला कि जिन 50 किसानों के नाम लिए गए, उनमें से 45 का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाकी के 5 किसानों का पता चला, लेकिन उन्होंने बैंक से कभी भी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण लेने से इनकार किया।


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जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 409, 467, 468, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(क) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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