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MP News: मंदसौर में पाकिस्तानी सिंधी चला रहा था मोबाइल दुकान, पुलिस ने केस दर्ज कर नोटिस पर छोड़ा
Wed, 01 Nov 2023 04:46 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंदसौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंदसौर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 01 Nov 2023 04:46 PM IST
सार
नियमानुसार पाक नागरिक भारत मे रहते हुए संचार संसाधन सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े मोबाइल तथा सिम का व्यवसाय नहीं कर सकता, ये प्रतिबंधित है।
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मंदसौर में पाकिस्तानी सिंधी युवक द्वारा मोबाइल शॉप चलाने का मामला सामने आया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्यप्रदेश के मंदसौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पाकिस्तानी युवक संतोष आसवानी सालों से शहर के बीच गांधी चौराहा पर रामा मोबाइल के नाम से दुकान संचालित कर रहा था।
बता दें कि नियमानुसार पाक नागरिक भारत मे रहते हुए संचार संसाधन सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े मोबाइल तथा सिम का व्यवसाय नहीं कर सकता, ये प्रतिबंधित है। वर्तमान में भी इसी जगह रामा की जगह बालाजी मोबाइल के नाम से दुकान संचालित हो रही है। बताया जाता है कि नाम परिवर्तन हुआ है, लेकिन मोबाइल व्यवसाय जारी है। कोतवाली पुलिस ने वाणिज्यकर विभाग द्वारा बीते दिनों कर चोरी के मामले में इससे 6 लाख से अधिक की वसूली की थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने संतोष के खिलाफ संज्ञान लेकर दीर्घ कालीन वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया था। जिसे बाद में नोटिस पर छोड़ दिया।
ऐसे खुला मामला
संतोष कुमार पिता मिरचुमल आसवानी निवासी नवाबशाह (सिंध) पाकिस्तान वर्तमान में अंशुल विहार लालघाटी रोड मंदसौर में रह रहा है। वह गांधी चौराहा पर रामा वर्तमान में बालाजी मोबाइल सेंटर संचालक के रूप में व्यवसाय कर रहा था। कर चोरी के संबंध में वाणिज्यकर विभाग द्वारा रामा मोबाइल और प्रदीप एजेंसी पर कार्रवाई की गई। इसमें रामा मोबाइल संचालक संतोष से कर अपवंचन की राशि 6 लाख 18 हजार जुर्माना सहित 16.85 लाख रुपए की राशि वसूल की गई थी। ये दीर्घकालीन विजा नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि पाक नागरिक भारत में रहते हुए संचार संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े व्यवसाय तथा मोबाइल व्यवसाय, सिम व्यवसाय करना प्रतिबंधित है। बावजूद पाकिस्तानी संतोष वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए मंदसौर शहर मे मोबाइल व्यवसाय करता रहा। कोतवाली पुलिस ने मामला संज्ञान में आया तो धारा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के अंतर्गत पाकिस्तानी संतोषकुमार आसवानी के खिलाफ केस दर्ज कर इसे नोटिस पर छोड़ दिया है।
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ये है पूरा मामला
पाकिस्तानी संतोष मंदसौर में दीर्घकालीन वीजा पर रह रहा था। 27 मई 2011 अवधि 30 दिवस वीसा स्थान मंदसौर के आधार पर पीसीपी / मुनाबाउ बाडमेर (राज) चैक पोस्ट क्रम 10126, 23 जुलाई 2011 को इसने भारत में प्रवेश किया था। मंदसौर जिले में 25 जुलाई2011 को ये आया। इसका पंजीयन 25 जुलाई 2011 को किया गया। किन्तु पाक नागरिक द्वारा गृह मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली की और नियमान आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू सिंधी नागरिक होने एवं अत्याचार झेलने के कारण भारत में स्थाई रूप से परिवार सहित एलटीव्ही पर निवास करने बाबत निवास वृद्धि प्रदाय की गई थी। तब से उक्त पाक नागरिक अपने परिवार सहित दीर्घकालीन वीजा पर निवासरत है। 20 अक्टूबर 2023 तक भारत (मंदसौर) में निवास करने के लिए एलटीवी प्रदाय किया गया था।
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बता दें कि नियमानुसार पाक नागरिक भारत मे रहते हुए संचार संसाधन सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े मोबाइल तथा सिम का व्यवसाय नहीं कर सकता, ये प्रतिबंधित है। वर्तमान में भी इसी जगह रामा की जगह बालाजी मोबाइल के नाम से दुकान संचालित हो रही है। बताया जाता है कि नाम परिवर्तन हुआ है, लेकिन मोबाइल व्यवसाय जारी है। कोतवाली पुलिस ने वाणिज्यकर विभाग द्वारा बीते दिनों कर चोरी के मामले में इससे 6 लाख से अधिक की वसूली की थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने संतोष के खिलाफ संज्ञान लेकर दीर्घ कालीन वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया था। जिसे बाद में नोटिस पर छोड़ दिया।
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ऐसे खुला मामला
संतोष कुमार पिता मिरचुमल आसवानी निवासी नवाबशाह (सिंध) पाकिस्तान वर्तमान में अंशुल विहार लालघाटी रोड मंदसौर में रह रहा है। वह गांधी चौराहा पर रामा वर्तमान में बालाजी मोबाइल सेंटर संचालक के रूप में व्यवसाय कर रहा था। कर चोरी के संबंध में वाणिज्यकर विभाग द्वारा रामा मोबाइल और प्रदीप एजेंसी पर कार्रवाई की गई। इसमें रामा मोबाइल संचालक संतोष से कर अपवंचन की राशि 6 लाख 18 हजार जुर्माना सहित 16.85 लाख रुपए की राशि वसूल की गई थी। ये दीर्घकालीन विजा नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि पाक नागरिक भारत में रहते हुए संचार संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े व्यवसाय तथा मोबाइल व्यवसाय, सिम व्यवसाय करना प्रतिबंधित है। बावजूद पाकिस्तानी संतोष वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए मंदसौर शहर मे मोबाइल व्यवसाय करता रहा। कोतवाली पुलिस ने मामला संज्ञान में आया तो धारा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के अंतर्गत पाकिस्तानी संतोषकुमार आसवानी के खिलाफ केस दर्ज कर इसे नोटिस पर छोड़ दिया है।
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ये है पूरा मामला
पाकिस्तानी संतोष मंदसौर में दीर्घकालीन वीजा पर रह रहा था। 27 मई 2011 अवधि 30 दिवस वीसा स्थान मंदसौर के आधार पर पीसीपी / मुनाबाउ बाडमेर (राज) चैक पोस्ट क्रम 10126, 23 जुलाई 2011 को इसने भारत में प्रवेश किया था। मंदसौर जिले में 25 जुलाई2011 को ये आया। इसका पंजीयन 25 जुलाई 2011 को किया गया। किन्तु पाक नागरिक द्वारा गृह मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली की और नियमान आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू सिंधी नागरिक होने एवं अत्याचार झेलने के कारण भारत में स्थाई रूप से परिवार सहित एलटीव्ही पर निवास करने बाबत निवास वृद्धि प्रदाय की गई थी। तब से उक्त पाक नागरिक अपने परिवार सहित दीर्घकालीन वीजा पर निवासरत है। 20 अक्टूबर 2023 तक भारत (मंदसौर) में निवास करने के लिए एलटीवी प्रदाय किया गया था।
