{"_id":"5d279b928ebc3e6cca5d835f","slug":"murder-after-rape-of-child-girl-court-death-sentences-to-accused-in-only-32-days","type":"story","status":"publish","title_hn":"मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में महज 32 दिन में आया फैसला, सुनाई फांसी की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में महज 32 दिन में आया फैसला, सुनाई फांसी की सजा
Fri, 12 Jul 2019 11:21 AM IST
Nilesh Kumar
राजेश चतुर्वेदी, भोपाल
राजेश चतुर्वेदी, भोपाल
Published by: Nilesh Kumar
Updated Fri, 12 Jul 2019 11:21 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आठ साल की मासूम के दुष्कर्म के बाद हत्या के एक माह पुराने मामले में भोपाल की कोर्ट ने 35 साल के विष्णु बामोरे को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। घटना के 32वें दिन गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले भोपाल की विशेष अदालत की जज कुमुदिनी पटेल ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन
राजधानी भोपाल के कमला नगर में आठ जून को बच्ची के साथ बर्बरता की गई थी। इसके अगले दिन उसका शव नाले में पड़ा मिला था। जज ने आरोपी बामोरे से पूछा कि क्या उसे अपने पक्ष में कुछ कहना है, तो उसने जवाब दिया- कुछ नहीं।
विज्ञापन
गौरतलब है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपी विष्णु बामोरे को दोषी करार दिया था। इस मामले में पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया था। 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए। पुलिस ने 40 लोगों को गवाह बनाया था। कोर्ट ने विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या का दोषी माना।
विज्ञापन
