'हनुमान' को भेजा नोटिस, कहा अवैध है आपका मंदिर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां नगर पालिका ने भगवान हनुमान के एक मंदिर को अवैध निर्माण बताते हुए पवनपुत्र बजरंग बली को ही नोटिस जारी कर दिया है।
मामला दरअसल यह है कि जिले के बजरिया इलाके में किला रोड पर एक हनुमान मंदिर है। इसी मंदिर को अवैध निर्माण बताते हुए नगर पालिका की ओर से पवनपुत्र हनुमान को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह समय दिया गया है।
नगर पालिका ने अपने नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है।
अधिकारी बोले, गलती से जारी हुआ नोटिस
नगर पालिका की मानें तो हनुमान मंदिर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण कर बनाया गया है। इस संबंध में ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन भिंड नगर पालिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले में मंदिर के पुजारी या ट्रस्ट के बजाय भगवान हनुमान के नाम से ही नोटिस जारी कर दिया।
यह नोटिस बीते शुक्रवार को मंदिर के गेट पर लगाया गया है। नोटिस में भगवान हनुमान को संबोधित करते हुए लिखा है, 'आपने सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर इस मंदिर का निर्माण किया है। यह गैरकानूनी है और इससे आम लोगों के साथ दुर्घटना भी घट सकती है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने भी आपके खिलाफ आदेश जारी किया है, इसलिए एक सप्ताह के अंदर यह अतिक्रमण हटा लीजिए अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'
वहीं इस मामले को बढ़ता देख नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि यह नोटिस गलती से जारी हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक नोटिस को वापिस लेते हुए मामले की जांच की जाएगी।
