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MP Panchayat Chunav: छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी मतदान दल में नहीं होंगे शामिल, आयोग के निर्देश
Wed, 01 Jun 2022 10:56 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 01 Jun 2022 10:56 AM IST
सार
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए है। इसके अनुसार छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी मतदान दल में शामिल नहीं होंगे।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी मतदान दल में शामिल नहीं होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टरों को मतदान दल के गठन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदान का गठन और तैनाती सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार मतदान अधिकारी और एक पीठासीन नियुक्त होंगे। विकासखंड स्तर पर मतदान दल में अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। ताकि किसी मतदान केंद्र पर जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी को तुरंत पहुंचाया जा सके।
पंचायत चुनाव को 4 लाख कर्मचारी संपन्न कराएंगे। आयोग ने छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल नहीं करने को कहा है। आयोग ने जरूरत पड़ने पर बैंक, एलआईसी समेत केंद्रीय कर्मचारियों की सेवाएं लेने को कहा है। साथ ही तीन साल से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में शामिल करने की बात कही है। हालांकि उनको पीठासीन या मतदान अधिकारी के पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टरों को मतदान दल के गठन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदान का गठन और तैनाती सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार मतदान अधिकारी और एक पीठासीन नियुक्त होंगे। विकासखंड स्तर पर मतदान दल में अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। ताकि किसी मतदान केंद्र पर जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी को तुरंत पहुंचाया जा सके।
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पंचायत चुनाव को 4 लाख कर्मचारी संपन्न कराएंगे। आयोग ने छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल नहीं करने को कहा है। आयोग ने जरूरत पड़ने पर बैंक, एलआईसी समेत केंद्रीय कर्मचारियों की सेवाएं लेने को कहा है। साथ ही तीन साल से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में शामिल करने की बात कही है। हालांकि उनको पीठासीन या मतदान अधिकारी के पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।
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