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MP News: एमपी में शिक्षकों के ट्रांसफर का गजब मामला, आदेश 22 अक्टूबर 2022 को, रिलीव अप्रैल 2023 में करेंगे
Fri, 28 Oct 2022 12:52 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 28 Oct 2022 12:52 PM IST
सार
स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 21 अक्टूबर को आदेश जारी किया कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन अगले ही दिन 22 अक्टूबर को 5 हजार से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। फिर 7 माह बाद रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया।
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लोक शिक्षण संचालनालय
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग ट्रांसफर आदेश को लेकर चर्चा में है। विभाग की तरफ से एक सप्ताह में तीन आदेश निकाले गए। इसमें पहले सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होने के आदेश दिए। फिर अगले ही दिन ट्रांसफर कर दिए। फिर जब शिक्षक ज्वाइंन करने को तैयार हुए तो आदेश निकाला कि रिलीव 7 माह बाद किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 21 अक्टूबर को आदेश जारी किया कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन अगले ही दिन 22 अक्टूबर को 5 हजार से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। अब यह शिक्षक आदेश के अनुसार ज्वाइंन करने को तैयार है तो एक नया आदेश निकाला कि उनको 7 माह बाद यानी अप्रैल 2023 में रिलीव किया जाएगा।
वहीं, नियम कहता है कि सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करने पर उसे 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कराने का काम विभाग का होता है। यदि कर्मचारी ज्वाइन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उसके सस्पेंड किया जा सकता है। ज्वाइनिंग के नियम पहले से तय है।
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बता दें नई तबादला नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी हुए थे। इस बार ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए थे। इसमें 45 हजार शिक्षकों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 24 हजार के ट्रांसफर हुए थे।
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स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 21 अक्टूबर को आदेश जारी किया कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन अगले ही दिन 22 अक्टूबर को 5 हजार से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। अब यह शिक्षक आदेश के अनुसार ज्वाइंन करने को तैयार है तो एक नया आदेश निकाला कि उनको 7 माह बाद यानी अप्रैल 2023 में रिलीव किया जाएगा।
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वहीं, नियम कहता है कि सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करने पर उसे 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कराने का काम विभाग का होता है। यदि कर्मचारी ज्वाइन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उसके सस्पेंड किया जा सकता है। ज्वाइनिंग के नियम पहले से तय है।
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बता दें नई तबादला नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी हुए थे। इस बार ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए थे। इसमें 45 हजार शिक्षकों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 24 हजार के ट्रांसफर हुए थे।
