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MP News: मप्र री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार, पुरानी बिल्डिंग तोड़ने पर मुफ्त मिलेगा नया फ्लैट
Fri, 16 Sep 2022 10:26 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 16 Sep 2022 10:26 AM IST
सार
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश में निजी जमीन पर बनी पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर नई इमारत के निर्माण के लिए री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत किसी भी भूमि पर पुरानी या जर्जर भवन तोड़ने पर नया फ्लैट मुफ्त या मामूली प्रीमियम राशि भरने पर मिलेगा। पॉलिसी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू होगी।
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मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : File
विस्तार
मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर ली है। इसे अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पॉलिसी को स्वीकृति मिलने पर प्रदेश में लागू किया जाएगा। री-डेवलमेंट पॉलिसी के तहत किसी भी जमीन पर बनी पुरानी या जर्जर बिल्डिंग तोड़ने पर निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज पर इंसेटिव दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान और भूमि विकास नियमों में बदलाव किया जाएगा। प्रदेश के बढ़े शहरों में हाईराइज बिल्डिंग का चयन बढ़ते जा रहा है। वहीं, पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो गई है। री-डेवलमेंट पॉलिसी के तहत लोगों को नया और बढ़ा घर मिलेगा। साथ ही नए निर्माण को पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।
ऐसे होगा री-डिवलपमेंट
नई पॉलिसी के तहत पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बिल्डर नई बिल्डिंग बनाएगा। इसके लिए रहवासी समिति की अनुमति जरूरी होगी। बिल्डर पुरानी बिल्डिंग से ऊंची इमारत और ज्यादा फ्लैट बनाएगा। जिनको बेचकर निर्माण की लागत निकालेगा और कमर्शियल स्पेश से अपना मुनाफा कमाएगा।
यह मिलेगी छूट
पॉलिसी के तहत रहवासी बिल्डिंग के लिए 0.50 और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 0.75 ज्यादा एफएआर दिया जाएगा। ग्राउंड कवरेज भी 30 से बढ़ाकर 40 फीसदी किया जाएगा। यानी 10 हजार वर्गफीट के प्लॉट पर 4 हजार वर्गफीट में निर्माण कर सकेगा।
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ऐसे होगा री-डिवलपमेंट
नई पॉलिसी के तहत पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बिल्डर नई बिल्डिंग बनाएगा। इसके लिए रहवासी समिति की अनुमति जरूरी होगी। बिल्डर पुरानी बिल्डिंग से ऊंची इमारत और ज्यादा फ्लैट बनाएगा। जिनको बेचकर निर्माण की लागत निकालेगा और कमर्शियल स्पेश से अपना मुनाफा कमाएगा।
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यह मिलेगी छूट
पॉलिसी के तहत रहवासी बिल्डिंग के लिए 0.50 और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 0.75 ज्यादा एफएआर दिया जाएगा। ग्राउंड कवरेज भी 30 से बढ़ाकर 40 फीसदी किया जाएगा। यानी 10 हजार वर्गफीट के प्लॉट पर 4 हजार वर्गफीट में निर्माण कर सकेगा।
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