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MP News: PFI के चारों पदाधिकारियों को भोपाल में NIA की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, 7 दिन की रिमांड मिली
Fri, 23 Sep 2022 01:38 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 23 Sep 2022 01:38 PM IST
सार
नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चारों पदाधिकारियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने चारों की 7 दिन की रिमांड दे दी।
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एनआईए ने पीएफआई के पदाधिकारियों को कोर्ट में पेश किया
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
टेरर फंडिंग को लेकर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े पदाधिकारियों पर देशभर में कार्रवाई की है। इसके तहत मध्य प्रदेश के इंदौर से तीन और उज्जैन से एक पीएफआई के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को चारों को भोपाल में एनआईए की स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां से चारों को 7 दिन की रिमांड पर पेश किया गया। इससे पहले चारों का सुरक्षा कमांडों की मौजूदगी में मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अब्दुल करीम बेकरी वाला निवासी इंदौर पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष है। अब्दुल खालिक निवासी इंदौर पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है। मोहम्मद जावेद निवासी इंदौर पीएफआई का प्रदेश कोषाध्यक्ष है। जमील शेख निवासी उज्जैन पीएफआई का प्रदेश सचिव है
युवाओं को पैसों का लालच
प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को पैसा का लालच देकर जोड़ा जाता था। इसके लिए हर व्यक्ति को महीने में 7 हजार से 40 हजार रुपए तक दिए जाते थे। यह राशि सीधे खाते में डाली जाती थी। जानकारी के अनुसार यह राशि विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए साहित्य तैयार करने, बंटवाने और ट्रांसपोटेशन पर खर्च के लिए दी जाती थी। आरोपियों का मकसद देश के लोगों को भड़का कर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था।
दूसरे राज्यों से आ रहे थे सदस्य
पीएफआई के सदस्य दूसरे राज्यों से आकर मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। प्रदेश में सक्रिय पीएफआई के सदस्य लोगों को भ्रमित कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहे थे। पीएफआई के सदस्य प्रदेशभर में जगह-जगह मीटिंग कर आपत्तिजनक साहित्य बांटने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे।
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यूएपीए कानून की धारा लगाई गई
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर कल कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में उज्जैन और इंदौर में छापेमारी की गई। एटीएस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना और ब्रेन वॉस करना सामने आई है। इन पर यूएपीए कानून की धारा लगाई गई है।
चार पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया
बता दें एनआईए और एमपी एटीएस ने इंदौर उज्जैन से पीएफआई के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था। भोपाल एटीएस थाने में आरोपियों पर आईपीसी 121ए, 153ए, 120बी धारा 13[1]B, 18 यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए है।
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युवाओं को पैसों का लालच
प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को पैसा का लालच देकर जोड़ा जाता था। इसके लिए हर व्यक्ति को महीने में 7 हजार से 40 हजार रुपए तक दिए जाते थे। यह राशि सीधे खाते में डाली जाती थी। जानकारी के अनुसार यह राशि विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए साहित्य तैयार करने, बंटवाने और ट्रांसपोटेशन पर खर्च के लिए दी जाती थी। आरोपियों का मकसद देश के लोगों को भड़का कर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था।
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दूसरे राज्यों से आ रहे थे सदस्य
पीएफआई के सदस्य दूसरे राज्यों से आकर मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। प्रदेश में सक्रिय पीएफआई के सदस्य लोगों को भ्रमित कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहे थे। पीएफआई के सदस्य प्रदेशभर में जगह-जगह मीटिंग कर आपत्तिजनक साहित्य बांटने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे।
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यूएपीए कानून की धारा लगाई गई
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर कल कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में उज्जैन और इंदौर में छापेमारी की गई। एटीएस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना और ब्रेन वॉस करना सामने आई है। इन पर यूएपीए कानून की धारा लगाई गई है।
चार पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया
बता दें एनआईए और एमपी एटीएस ने इंदौर उज्जैन से पीएफआई के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था। भोपाल एटीएस थाने में आरोपियों पर आईपीसी 121ए, 153ए, 120बी धारा 13[1]B, 18 यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए है।
