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जहरीली शराब पर लगाम: छोटी बोतलों का उत्पादन बढ़ेगा, लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाया

Sat, 15 May 2021 08:40 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 15 May 2021 08:40 PM IST
सार

मध्यप्रदेश सरकार ने जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए देसी शराब की छोटी बोतलों का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार अब 90 मिलीलीटर की बोतलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जिससे वो गरीब लोग भी इसे खरीद सकें और सस्ते के चक्कर में नकली और जहरीली शराब का रुख न करें। इसके साथ ही सरकार ने शराब दुकानों के लाइसेंस शुल्क में भी 10 फीसदी का इजाफा किया है।

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MP new excise policy: plans affordable 90 ml country liquor to help poors
शिवराज सिंह चौहान - फोटो : twitter.com/ChouhanShivraj

विस्तार

2021-22 के लिए मध्यप्रदेश सरकार की आबकारी नीति का लक्ष्य देसी शराब की 90 मिलीलीटर वाली बोतलों का उत्पादन बढ़ाना है ताकि यह गरीब लोगों की पहुंच में आ सके जो 180 मिलीलीटर वाली महंगी शराब न खरीद पाने पर सस्ते के चक्कर में नकली और जहरीली शराब खरीदने चल देते हैं। 

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अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जहरीली शराब पीने से राज्य के उज्जैन और मुरैना में अक्तूबर और जनवरी में 38 लोगों की मौत हो गई थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस नीति को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल गई है।
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इसके साथ ही बैठक में फैसला किया गया कि राज्य के शहरों में शराब की होम डिलिवरी नहीं होगी और न ही आदिवासियों को महुआ मदिरा बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। सरकार ने इन दोनों प्रस्तावों पर रोक लगा दी है। नई आबकारी नीति एक जून से प्रभाव में आ जाएगी और 10 महीने चलेगी।
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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'नई नीति के अनुसार शराब कंपनियों को अपने उत्पादन का 10 फीसदी 90 मिलीलीटर की बोतलों में पैक करना होगा। देसी शराब 180 मिलीलीटर की बोतल में आती थी जो महंगी थी। 90 मिलीलीटर की बोतल सस्ती होगी और करीब आधे दाम पर खरीदी जा सकेगी।'

इसके अलावा शराब दुकानों का लाइसेंस शुल्क भी 10 फीसदी बढ़ा दिया है। इसके अनुसार शराब ठेकेदारों को 18 मई तक ठेका नए लाइसेंस शुल्क के साथ रिवाइज करना होगा। उल्लेखनीय है कि जो भी ठेकेदार इस काम के लिए राजी नहीं होगा, उसकी दुकान की नीलामी करने का आदेश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलिवरी की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनजर शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलिवरी की अनुमति दे चुकी है।अधिकारियों ने बताया कि राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने शनिवार को आबकारी आयुक्तों को शराब की होम डिलिवरी और ऑनलाइन बिक्री की अनमुति देने की मंजूरी दी।


बता दें कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में शराब की दुकानें बंद हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा, ‘लॉकडाउन के दौरान शराब का अवैध उत्पादन, बिक्री, परिवहन को रोकने के लिए सोमवार से ऑनलाइन ऑर्डर पर होम डिलिवरी करने की अनुमति दी गई है।’ वहीं, इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की आलोचना की है।

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