फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   mp high court rejected the petition against the sachin's bharat ratna award

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने सचिन तेंदुल्कर को दी बड़ी राहत

Tue, 11 Aug 2015 01:22 PM IST
Updated Tue, 11 Aug 2015 01:22 PM IST
विज्ञापन
mp high court rejected the petition against the sachin's bharat ratna award

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने भारत रत्न और महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुल्कर को बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस राजेन्द्र मोहन और जस्टिस एसके गुप्ता की पीठ ने सचिन तेंदुल्कर को भारत रत्न दिए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन


अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार बेंच ने याचिका दायर करने वाले को इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाने का आदेश दिया। कोर्ट ने याची से कहा कि कि इस मामले में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
विज्ञापन


पूर्व में अदालत के सामने बीती 18 जून को यह याचिका दायर की गई थी, कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुल्कर को भारत रत्न सम्मान से अलग किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सचिन पर पैसा कमाने का लगाया था आरोप

mp high court rejected the petition against the sachin's bharat ratna award

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सचिन ने जो उपलब्धि और सम्मान पाया है वो क्रिकेट से इतर अपनी व्यवसायिक गति‌विधियों के कारण पाया है। याचिका दायर करने वाले भोपाल निवासी वीके नश्वास ने आरोप लगाया था कि सचिन एक मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट में कई वर्ल्ड रिकार्ड बनाए हैं।

सचिन ने इन रिकार्ड का फायदा पैसा और शोहरत कमाने में उठाया। ऐसे में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित करना देना देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की गरिमा, विरासत, और सिद्धांतों के खिलाफ है।

नश्वास ने नैतिक रूप से सचिन से यह सम्मान वापिस करने की मांग भी की थी। नश्वास के अनुसार अगर सचिन ऐसा नहीं करते हैं तो केन्द्र सरकार को उनसे यह सम्मान वापिस ले लेना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed