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मध्य प्रदेश चुनाव 2018: शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग ने पहली बार लागू किए ये नए नियम
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Updated Sat, 03 Nov 2018 11:54 AM IST
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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के लिए शुक्रवार से नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। 9 नवंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस बार चुनाव आयोग ने पहली बार कई नियम लागू किए हैं।
चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। विधान सभा क्षेत्र में एसडीएम के दफ्तर से नामांकन पत्र मिलेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। चार नवंबर को और सात नवंबर को अवकाश रहेगा।
इन नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। उम्मीवदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। जिसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बता दें कि मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होंगे और 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी जिसके बाद चुनाव नतीजों का एलान होगा।
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पहली बार लागू हुए ये नियम
चुनाव आयोग के नए नियमों के तहत नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार को सभी जानकारियां जरूरी दस्तावेज के साथ देनी होंगी। इस बार उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय फॉर्म में सभी कॉलम को भरना होगा। साथ ही उम्मीदवार को नया बैंक खाता एक दिन पहले खुलवाना होगा। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल करते समय वीडियोग्राफी की जाएगी।
नामांकन दाखिल करने आए उम्मीदवार के साथ चार समर्थक ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के अंदर जा सकेंगे। साथ ही प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ तीन वाहन तक ला सकेगा। तीन से ज्यादा गाड़ियां लाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा चार नामांकन पत्र जमा कर सकेगा। प्रत्याशी को फॉर्म क्रमांक 26 में शपथ पत्र के साथ लंबित अपराध की जानकारी देनी होगी। साथ ही पैन कार्ड, इनकम टैक्स, पूरे परिवार की चल-अचल संपत्ति की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
चुनाव उम्मीदवार को फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता बतानी होगी और सोशल मीडिया अकाउंट का ब्यौरा देना होगा। जमानत के तौर पर प्रत्याशी को 10 हजार और एससी-एसटी समुदाय के प्रत्याशी को 5 हजार रुपए जमा करने होंगे। उम्मीदवार को फॉर्म ए. फार्म बी. देना होगा।
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चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। विधान सभा क्षेत्र में एसडीएम के दफ्तर से नामांकन पत्र मिलेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। चार नवंबर को और सात नवंबर को अवकाश रहेगा।
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इन नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। उम्मीवदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। जिसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बता दें कि मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होंगे और 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी जिसके बाद चुनाव नतीजों का एलान होगा।
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पहली बार लागू हुए ये नियम
चुनाव आयोग के नए नियमों के तहत नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार को सभी जानकारियां जरूरी दस्तावेज के साथ देनी होंगी। इस बार उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय फॉर्म में सभी कॉलम को भरना होगा। साथ ही उम्मीदवार को नया बैंक खाता एक दिन पहले खुलवाना होगा। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल करते समय वीडियोग्राफी की जाएगी।
नामांकन दाखिल करने आए उम्मीदवार के साथ चार समर्थक ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के अंदर जा सकेंगे। साथ ही प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ तीन वाहन तक ला सकेगा। तीन से ज्यादा गाड़ियां लाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा चार नामांकन पत्र जमा कर सकेगा। प्रत्याशी को फॉर्म क्रमांक 26 में शपथ पत्र के साथ लंबित अपराध की जानकारी देनी होगी। साथ ही पैन कार्ड, इनकम टैक्स, पूरे परिवार की चल-अचल संपत्ति की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
चुनाव उम्मीदवार को फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता बतानी होगी और सोशल मीडिया अकाउंट का ब्यौरा देना होगा। जमानत के तौर पर प्रत्याशी को 10 हजार और एससी-एसटी समुदाय के प्रत्याशी को 5 हजार रुपए जमा करने होंगे। उम्मीदवार को फॉर्म ए. फार्म बी. देना होगा।
