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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP Cabinet Decisions: Cabinet's seal on the decision to give 57 hectares of land for the expansion of Gwalior Airport

MP Cabinet Decisions: ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 57 हैक्टेयर जमीन देने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर

Tue, 07 Dec 2021 02:18 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: रवींद्र भजनी Updated Tue, 07 Dec 2021 02:18 PM IST
सार

शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 57 हैक्टेयर जमीन एक रुपया लीज पर देने का फैसला किया है। साथ ही जंगलों से विस्थापित होने वालों का मुआवजा भी बढ़ाया है। 

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MP Cabinet Decisions: Cabinet's seal on the decision to give 57 hectares of land for the expansion of Gwalior Airport
ग्वालियर एयरपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ग्वालियर के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के विस्तार और नए एयर टर्मिनल को बनाने के लिए राज्य सरकार ने 57 हैक्टेयर जमीन 1 रुपये की लीज पर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही जंगलों से विस्थापित होने वाले परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया है। 
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ग्वालियर के एयरपोर्ट विस्तार को लेकर था। बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर में एयरपोर्ट को विस्तार देने के लिए 57 हैक्टेयर जमीन 1 रुपये की लीज पर देने का फैसला किया गया है। यह ग्वालियर एयरपोर्ट को विस्तार देने में महती भूमिका निभाएगा। इससे नई फ्लाइट्स शुरू करने और सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से आलू अनुसंधान केंद्र की 110 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए आवंटित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। इन फैसलों से ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार की योजनाओं को लागू करने में गति मिलेगी।   
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MP Cabinet Decisions: Cabinet's seal on the decision to give 57 hectares of land for the expansion of Gwalior Airport
मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी का वीडियो डॉ. मिश्रा ने सोशल ऐप कू पर पोस्ट किया है। - फोटो : अमर उजाला
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन
डॉ. मिश्रा ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पुनर्वास से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। वन क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोगों को अब तक विस्थापन के लिए 10 लाख रुपये दिए जाते थे। अब यह राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। इसके दो लाभ होंगे। वन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा ही। दूरस्थ अंचलों में रहने वाले जनजातीय भाई-बहनों का जीवन सुरक्षित और संवर्धित होगा। 

यह भी हुए फैसले
  • छिंदवाड़ा में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को की थी। 
  • अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति होगी। 
  • ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण में सूक्ष्म लघु उद्योग स्थापित करने को लेकर शाब्दिक संशोधन किया गया है। 

 
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