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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Morena: The house of the guilty of raping an innocent was demolished, on March 12, the court sentenced double death sentence

मुरैना: मासूम से दुष्कर्म के दोषी का घर किया जमींदोज, 12 मार्च को कोर्ट सुना चुका दोहरे मृत्युदंड की सजा

Thu, 07 Apr 2022 05:02 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 07 Apr 2022 05:02 PM IST
सार

मुरैना पुलिस-प्रशासन ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी का घर गिरा दिया। दोषी को कोर्ट भी दोहरे उम्रकैद की सजा सुना चुका है। 

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Morena: The house of the guilty of raping an innocent was demolished, on March 12, the court sentenced double death sentence
मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी का घर जमींदोज किया गया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुरैना जिले में चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी का घर जमींदोज किया गया। सबलगढ़ पुलिस-प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में जेसीबी से मकान गिराया गया। दुष्कर्मी अभी जेल में है और 12 मार्च को ही स्पेशल कोर्ट ने उसे दोहरे मृत्युदड की सजा सुनाई है।
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बता दें कि सबलगढ़ ब्लॉक के खिरकारी गांव में रहने वाला बंटी उर्फ विश्राम रजक 4 फरवरी 2021 को गांव में रहने वाली चार साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में सबलगढ़ पुलिस ने आरोपी बंटी उर्फ विश्राम रजक के विरुद्ध रेप का केस दर्ज कर जेल भेज दिया। 12 मार्च को स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोहरे मृत्युदंड की सजा से दंडित किया था। गुरुवार को एसडीएम एलके पांडे, तहसीलदार सर्वेश यादव, सबलगढ़ थाना प्रभारी केके सिंह सहित पटवारी व राजस्व अमला जेसीबी लेकर खिरकारी गांव में पहुंचे और दुष्कर्मी के मकान को जमींदोज कर दिया।
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दोहरी मृत्युदंड की सजा पा चुका आरोपी बंटी रजक आदतन अपराधी है। कुछ समय पहले ही आरोपी बंटी ने मासूम की ताई के साथ भी दुष्कर्म किया था। जमानत पर छूटकर आया तो उसने मासूम को अपना शिकार बना दिया।
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