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मध्यप्रदेश में निरस्त होंगे पुराने कानून, स्टेट लॉ कमिशन होगा गठन: मुख्यमंत्री शिवराज

Wed, 21 Mar 2018 05:48 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 21 Mar 2018 05:48 PM IST
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madhya pradesh: state law panel to revamp statutes said shivraj singh chouhan 

मध्यप्रदेश सरकार स्टेट लॉ कमिशन का गठन करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषण की है कि जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। इसके जरिए मौजूदा कानूनों में संशोधन कर उन्हें नया रूप देने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की पहचान कर उन्हें निरस्त किया जाएगा।

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सीएम ने भोपाल में आयोजित दो दिवसीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के कार्यक्रम में यह घोषणाएं की।

उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर कैबिनेट उपसमिति गठित की जाएगी।  पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की प्रत्येक सोमवार को समीक्षा करेंगे जिससे राज्य में क्राइम काबू में रह सके।
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बता दें कि मौजूदा समय में राज्य और केंद्र स्तर पर ऐसे कई कानून हैं जो अप्रासंगिक हो चुके हैं या फिर जिनमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। 

मालूम हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने निरस्त करने लायक 1741 कानूनों की पहचान की है। 2001 से यह पहला मौका था जब कानून को निरस्त किया गया है। ये कानून सरकार की राह में रोड़ा बने हुए थे। 

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