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मध्य प्रदेश: जवाहर नवोदय विद्यालय में EWS को कोटा नहीं दिया तो हाईकोर्ट में लगी याचिका

Wed, 01 Dec 2021 04:47 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: रवींद्र भजनी Updated Wed, 01 Dec 2021 04:47 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक कमजोर तबके के लिए आरक्षण के मुद्दे पर जवाहर नवोदय विद्यालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। 
 

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Madhya Pradesh: Petition in High Court if EWS is not given quota in Jawahar Navodaya Vidyalaya
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जवाहर नवोदय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में कहा गया था कि केन्द्र व राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बाद भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देने के कारण बेटा दाखिले से वंचित रह गया। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय हुई है। 
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एडमिशन न मिलने पर नाबालिग की तरफ से मां ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि आर्थिक कमजोर तबके को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में बेटा भी शामिल था। आवेदन के साथ-साथ आर्थिक कमजोर तबके के लोगों का सार्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया गया था।
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स्कूल प्रबंधन ने एडमिशन में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इसके कारण बेटा दाखिले से वंचित रह गया था। याचिका में केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग, जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित अधिकारियों तथा कलेक्टर अनूपपुर को अनावेदक बनाया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पैरवी की।
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