फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Madhya Pradesh: NGT strict, notice to Jabalpur, Indore, Bhopal and Gwalior collectors for non-compliance of the order given in the case of firecrackers

मध्य प्रदेश: पटाखों संबंधी मामले में दिए आदेश का पालन न होने पर एनजीटी सख्त, जबलपुर, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर कलेक्टरों को नोटिस

Fri, 04 Feb 2022 06:32 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 04 Feb 2022 06:32 PM IST
सार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये नोटिस पटाखे फोड़ने संबंधी आदेश का पालन न होने पर दिए गए हैं। 

विज्ञापन
Madhya Pradesh: NGT strict, notice to Jabalpur, Indore, Bhopal and Gwalior collectors for non-compliance of the order given in the case of firecrackers
इंदौर, भोपाल व ग्वालियर कलेक्टरों को नोटिस - फोटो : Social Media

विस्तार

पटाखे फोड़ने संबंधी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का अक्षरश: पालन न होने को लेकर दायर अवमानना याचिका को एनजीटी ने सख्ती से लिया। एनजीटी के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा की युगलपीठ ने दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


एनजीटी में यह अवमानना याचिका डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि 27 अक्टूबर 2021 को एनजीटी ने पटाखे फोड़ने संबंधी आदेश जारी किए थे। साथ ही जिला कलेक्टरों पर आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोप है कि उक्त आदेश का पालन करने में जबलपुर, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर जिला कलेक्टर पूर्णत: फेल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव ने बेंच को बताया कि उस समय वायु इंडेक्स पुअर था और आदेश के बावजूद भी देर रात तक पटाखे फोड़ने का दौर बदस्तूर जारी रहा। इतना ही नहीं ग्रीन पटाखे फोड़े ही नहीं गए। रात 2 बजे तक पटाखे फोड़े गए। जबकि कलेक्टरों ने मात्र दो घंटे पटाखे फोड़े जाने के आदेश जारी किए थे। जिस कारण विपरीत स्थिति निर्मित हुई, जिसके लिये दोषी अधिकारियों से मुआवजा वसूला जाए।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed