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मध्यप्रदेश: दुष्कर्म के आरोपी विधायक पुत्र को भेजा जेल, मथुरा और वड़ोदरा में काटी थी फरारी 

Wed, 27 Oct 2021 10:03 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 27 Oct 2021 10:03 PM IST
सार

पिछले दिनों गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे इसके बाद आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ की और बुधवार को कोर्ट में पेश किया।

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Madhya Pradesh MLA son accused of rape was sent to jail, absconding in Mathura and Vadodara
कांग्रेस विधायक के बेटे को पुलिस ने जेल भेज दिया है। (सांकेतिक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक के बेटे को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामले में आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर  पुलिस जांच कर रही है और टीम बाहर भी भेजी जाएगी।

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आरोपी का नाम करण मोरवाल है। वह युवा कांग्रेस नेता है। आरोपी के पिता मुरली मोरवाल उज्जैन जिले की बडऩगर सीट से कांग्रेस विधायक हैं। इसी साल अप्रैल में युवती ने विधायक पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार  था। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की थी लेकिन सुराग नहीं मिला था। 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पिछले दिनों गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे इसके बाद आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ की और बुधवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 8 नवंबर तक आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
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दोनों ओर से लगे आरोप
इधर मामले में पीडि़ता भी डीआईजी से मिलकर आरोप लगा चुकी है कि उसे धमकाया गया था। आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं आरोपी के पिता पर भी बेटे को बचाने का आरोप लगाया था। उधर आरोपी करण मोरवाल ने कहा था कि  युवती पहले भी कुछ लोगों को बलात्कार के केस में फंसा चुकी है। 
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पुलिस करेगी सभी बिंदुओं पर जांच 
इस मामले में पुलिस अब उन बिंदुओं पर भी जांच करेगी जो आरोपी से पूछताछ में सामने आए हैं। यह पता चला है कि फरारी के दौरान आरोपी मथुरा और वड़ोदरा में अपने दोस्त राहुल के साथ था। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया था लेकिन धारा 151 में जमानत दे दी थी। इधर खबर यह भी है कि आरोपी जमानत की कोशिश में है। जिला कोर्ट में आवेदन लगाएंगे यदि जमानत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट जाएंगे।

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