{"_id":"5cb30640bdec2214262c6c66","slug":"madhya-pradesh-lokayukta-refuses-to-share-details-of-income-tax-raids","type":"story","status":"publish","title_hn":"मध्यप्रदेश के लोकायुक्त ने आयकर के छापों की जानकारियां साझा करने से किया इनकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मध्यप्रदेश के लोकायुक्त ने आयकर के छापों की जानकारियां साझा करने से किया इनकार
Sun, 14 Apr 2019 03:40 PM IST
Shilpa Thakur
भाषा, भोपाल
भाषा, भोपाल
Published by: Shilpa Thakur
Updated Sun, 14 Apr 2019 03:40 PM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : File Photo
मध्यप्रदेश लोकायुक्त ने सूचना का अधिकार कानून के तहत एक उपधारा में छूट का हवाला देते हुए राज्य सरकार के भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आयकर विभाग के छापों की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है।
आगे पढ़ने के लिए लॉगिन या रजिस्टर करें
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन
सब्सक्राइब करें
आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने लोकायुक्त से आयकर विभाग के छापों से संबंधित जानकारियां मांगी थी। उन्होंने अन्य सूचनाओं के साथ उसके द्वारा जुलाई 2017 तक दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारियां भी मांगी थी।
लोकायुक्त ने अपने जवाब में कहा है कि सूचना "सवाल-जवाब" फॉर्मेट में मांगी गई इसलिए वह दी नहीं जा सकती। लोकायुक्त ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की धारा दो (एफ) का हवाला दिया और कहा कि जो सूचना मांगी गई वह इस पारदर्शिता कानून के तहत नहीं आती। उन्होंने कहा कि अत: सूचना नहीं दी जा सकती।
भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ छापों से संबंधित आयकर विभाग द्वारा दी गई सूचना पर जानकारियां साझा करने पर एक सवाल के जवाब में लोकायुक्त ने कहा कि सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि जांच शाखा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) को ऐसी जानकारियों का खुलासा करने से इस कानून के तहत छूट प्राप्त है।
आयकर विभाग ने हाल ही में कर चोरी और हवाला लेनदेन के आरोपों पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली और मध्यप्रदेश समेत 50 से अधिक स्थानों पर छापे मारे थे।
