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मध्य प्रदेश: डॉ. डी.के.शर्मा होंगे डॉ. बीआर आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विवि के नए कुलपति, कल हटाई गई थी आशा शुक्ला
Sat, 29 Jan 2022 10:39 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sat, 29 Jan 2022 10:39 AM IST
सार
डॉ. डी.के. शर्मा को डॉ. बीआर आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्व विद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। कल आशा शुक्ला को वित्तीय अनियमितताओं के तहत कार्रवाई कर कुलपति के पद से हटा दिया गया था।
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डॉ. बीआर आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विवि
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉ. डी. के. शर्मा को डॉ. बीआर आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्व विद्यालय इंदौर का नया कुलपति नियुक्त किया है। डी. के. शर्मा शासकीय होल्कर साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ थे। बता दें शुक्रवार को विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला ने बिना किसी वजह के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन पर वित्तीय अनियमितताओं के दावे किए थे, जिसके चलते विश्वविद्यालय में धारा 44 लगाते हुए प्रोफेसर आशा शुक्ला को हटाया गया था। आशा शुक्ला का इस्तीफा सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। कुलपति आशा शुक्ला के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता की शिकायत सरकार को मिली थी। जांच में वो दोषी पाई गई थीं। इसके बाद सरकार ने विश्वविद्यालय में धारा 44 लगाकर कुलपति को अपने पद से हटा दिया।
कुलपति के कार्यकाल में अनियमितता की इंदौर संभागायुक्त द्वारा शिकायत की जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन पर पंचायत राज प्रशिक्षण के दौरान बिना विधिवित प्रक्रिया का पालन करने राशि खर्च करने, परामर्श एवं अतिथि विद्वानों की नियुक्ति में अनियमितता, बिना सक्षम स्वीकृति के विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं का गठन करने के संबंध में आरोप लगे थे। साथ ही कुलपति पर जांच के दौरान शिकायतों के संबंध में मूल दस्तावेज भी जांच समिति को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है। इससे पहले प्रो. आशा शुक्ला भोपाल की बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष थीं। उस समय भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे।
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कुलपति के कार्यकाल में अनियमितता की इंदौर संभागायुक्त द्वारा शिकायत की जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन पर पंचायत राज प्रशिक्षण के दौरान बिना विधिवित प्रक्रिया का पालन करने राशि खर्च करने, परामर्श एवं अतिथि विद्वानों की नियुक्ति में अनियमितता, बिना सक्षम स्वीकृति के विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं का गठन करने के संबंध में आरोप लगे थे। साथ ही कुलपति पर जांच के दौरान शिकायतों के संबंध में मूल दस्तावेज भी जांच समिति को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है। इससे पहले प्रो. आशा शुक्ला भोपाल की बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष थीं। उस समय भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे।
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