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मध्य प्रदेश: चूड़ी बेचने वाले शख्स को अदालत से मिली जमानत, इंदौर में पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल

Thu, 09 Dec 2021 02:27 AM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर अजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर अजाला, इंदौर Published by: सुभाष कुमार Updated Thu, 09 Dec 2021 02:27 AM IST
सार

तसलीम अली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके नकली पहचान पत्र रखने और 13 वर्ष की नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप का है। उसे जेल से रिहा कर दिया गया है।  

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Madhya Pradesh Bangle seller who was assaulted in Indore govind nagar area granted bail from mp highcourt, finally released from prison
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

कुछ दिनों पहले इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले शख्स तसलीम अली की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसे तीन महीनों बाद अदालत ने बेल दे दी है और वह जेल से बाहर आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तसलीम अली को 50 हजार की रकम पर जमानत दी है।
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तसलीम अली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके नकली पहचान पत्र रखने और 13 वर्ष की नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप का है। तस्लीम के वकील ने बुधवार को बेल के लिए सभी जरूरी कार्यों को पूरा किया। केंद्रीय कारागार की सुपरिटेंडेंट अल्का सोनकर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार तस्लीम को जेल से रिहा कर दिया गया है।  
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22 अगस्त 2021 को इंदौर के गोविंद नगर क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में कुछ लोग तस्लीम की पिटाई कर रहे थे। भारी विरोध के बाद मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तस्लीम के मुताबिक उन लोगों ने उसका नाम पूछा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि, अगले ही दिन तस्लीम पर चूड़ी बेचते वक्त एक 13 वर्ष की नाबालिग से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। 
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