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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Life imprisonment for wife killer in Madhya Pradesh Chhindwara

Crime News: पहले पत्नी के हाथ ही रोटी खाया, अब उसी का हत्यारा पूरे जीवन जेल की रोटी तोड़ेगा

Fri, 19 Aug 2022 10:21 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 19 Aug 2022 10:21 AM IST
सार

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित परासिया तहसील निवासी पत्नी के हत्यारे व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, चरित्र संदेह के चलते व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर दी थी।

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Life imprisonment for wife killer in Madhya Pradesh Chhindwara
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Social Media

विस्तार

मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के तहत आने वाले दीघाबानी में चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने वाले कथित आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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दरअसल, घटना 12 जुलाई 2021 की रात करीब 9:30 बजे की है। पीड़िता जानकी बाई पति चिंतामन यदुवंशी (40) निवासी दीघाबानी आग से झुलसने के बाद जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।

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जहां से उसे शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपुर इलाज के लिए भेजा गया था। 14 जुलाई 2021 को उपनिरीक्षक अंजना मरावी थाना रावणवाड़ा ने नागपुर मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में जाकर पीड़िता जानकी बाई से तबियत के बारे में पूछा, तब उसने बताया था कि उसका पति उस पर शक करता था। 12 जुलाई की रात जब वह घर में चूल्हे पर रोटी बना रही थी। तभी पति ने जान से मारने की नियत से पीछे से उस पर पेट्रोल फेंक दिया, जिससे वह झुलस गई थी। बाद में उपचार के दौरान जानकी की मौत हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पति चिंतामन यदुवंशी के खिलाफ थाना रावनवाड़ा में अपराध क्रमांक 95/2021 पंजीबद्ध किया गया था।

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जानकीबाई के परिजनों और अन्य गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा जितेंद्र कुमार शर्मा ने गुरुवार (18 अगस्त) को निर्णय पारित करते हुए आरोपी चिंतामन यदुवंशी को दोषी पाया और आजीवन कारावास सहित दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से अधिवक्ता अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई थी। 

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