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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Life imprisonment for the accused of raping a minor in Balaghat

Balaghat: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, तीन साल बाद आया फैसला

Wed, 02 Nov 2022 05:33 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 02 Nov 2022 05:33 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज एक नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी अलकेश लिल्हारे निवासी बोदा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। मामला साल 2019 का है।

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Life imprisonment for the accused of raping a minor in Balaghat
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बालाघाट जिले में नाबालिग लड़की से दुराचार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2019 का है। यह फैसला बालाघाट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है।

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दरअसल, बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साल 2019 में दर्ज एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अलकेश लिल्हारे निवासी बोदा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी अलकेश ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगाकर उसके साथ दुराचार किया था।
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साल 2019 का मामला...
विशेष लोक अभियोजक अधिकारी आरती कपले ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपी अलकेश लिल्हारे ने साल 2019 में एक नाबालिक पीड़िता को अपने साथ भगाकर ले जाया गया और मौसी के घर रखा था। जहां उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। इधर, बेटी के अचानक गायब होने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। आज इस मामले में न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। जहां पर आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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