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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Life imprisonment for raping a minor in Chhindwara two years ago he had raped on the pretext of marriage

MP News: नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास, दो साल पहले शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

Thu, 01 Dec 2022 10:33 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 01 Dec 2022 10:33 AM IST
सार

छिंदवाड़ा के सौंसर में जिला सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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Life imprisonment for raping a minor in Chhindwara two years ago he had raped on the pretext of marriage
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छिंदवाड़ा में  नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। सौंसर न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ भारी अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। 
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विशेष लोक अभियोजक अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि छह अगस्त 2020 को दोपहर तीन बजे पीड़िता अपनी सहेली की मम्मी के घर छोड़ने मुकेश के साथ गई थी, इसके बाद बैंक में चार बजे आरोपी उसे पुन: मिला और शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ मेहराखापा में अपने दोस्त के घर ले गया और वहां शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान पुलिस ने उसे वहां से बरामद किया और शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए सौंसर के अपर सत्र न्यायाधीश राजदीप सिंह ठाकुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बुधवार के दिन तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी पिपला नारायणवार के वॉर्ड दो कुम्हारी मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय मुकेश उर्फ भूरा परतेती को धारा 363 में तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपये, धारा 366 में पांच वर्ष एवं दो हजार, धारा 376 में दस वर्ष एवं दो हजार रुपये और पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवन तक आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
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