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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Lawyers in the Tvisha death case have sought an extension of the time allotted to meet Giribala Singh in jail.

त्विषा शर्मा केस: 20 मिनट में नहीं हो पाती पूरी बात, गिरिबाला के वकीलों ने मांगा ज्यादा समय; 16 को अहम सुनवाई

Mon, 12 Oct 2026 08:09 PM IST
भोपाल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: भोपाल ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 08:09 PM IST
सार

भोपाल के त्विषा शर्मा मौत मामले में बचाव पक्ष ने जेल में मुलाकात के लिए निर्धारित 20 मिनट का समय बढ़ाने की मांग की है। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर और जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है।

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Lawyers in the Tvisha death case have sought an extension of the time allotted to meet Giribala Singh in jail.
त्विषा की सास गिरिबाला सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में बचाव पक्ष ने जेल में आरोपियों से मुलाकात के लिए निर्धारित 20 मिनट के समय को नाकाफी बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की है। सोमवार को भोपाल की अदालत में आरोपी सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे व त्विषा शर्मा के पति अधिवक्ता समर्थ सिंह के वकीलों ने इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष का कहना है कि इतने कम समय में मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी रणनीति पर विस्तार से चर्चा करना मुश्किल है। हालांकि, जिला अदालत ने इस मांग पर अभी कोई आदेश नहीं दिया है। अब 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं।

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20 मिनट में कानूनी तैयारी पर चर्चा मुश्किल
भोपाल की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने जेल में मुलाकात के लिए अधिक समय देने की मांग की। उनका तर्क है कि मामले की गंभीरता और उससे जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं को देखते हुए मौजूदा 20 मिनट का समय पर्याप्त नहीं है। प्रभावी कानूनी तैयारी के लिए आरोपियों से विस्तार से बातचीत करना और मामले से जुड़े तथ्यों पर चर्चा करना जरूरी है। फिलहाल, अदालत ने इस आवेदन पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। ऐसे में मुलाकात का समय बढ़ाने की मांग पर अदालत का अगला रुख महत्वपूर्ण होगा।
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16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मामले में 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में त्विषा के पिता की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है, जिसमें मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत का रुख आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर भी नजर
16 अक्टूबर को ही जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की आरोपी सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में होने वाली कार्यवाही मामले के कानूनी घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।

त्विषा शर्मा की मौत के मामले में जांच और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बीच अब जेल में मुलाकात का समय बढ़ाने की मांग, मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका और जमानत की कार्यवाही प्रमुख मुद्दे हैं। फिलहाल, मुलाकात के समय को लेकर अदालत के फैसले और 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तथा जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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