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Khargoun: झिरन्या बीएमओ चार हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार, क्लिनिक के लिए परमिशन देने मांगे थे दस हजार रुपये
Wed, 15 Jun 2022 03:20 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 15 Jun 2022 03:20 PM IST
सार
खरगोन जिले के ग्राम आभापुरी में क्लिनिक चलाने की अनुमित देने के नाम पर झिरन्या बीएमओ ने दस हजार की रिश्वत मांगी थी। चार हजार रुपये लेते हुए इंदौर लोकायुक्त ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।
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झिरन्या में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते इंदौर लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
खरगोन जिले के झिरन्या में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते इंदौर लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। क्लिनिक के लिए परमिशन देने के नाम पर आरोपी ने दस हजार रुपये मांगे थे।
जानकारी के अनुसार इंदौर लोकायुक्त पुलिस को सनावद तहसील क्षेत्र के ग्राम दशोरा के रहने वाले अंकित इंदरलाल बिरला ने शिकायत की थी। उसने बताया कि वह ग्राम आभापुरी में क्लिनिक चलाना चाहता है। इसकी अनुमति के लिए वह झिरन्या बीएमओ दीपक जायसवाल से मिला था। क्लिनिक की स्वीकृति देने के एवज में बीएमओ ने 10 हजार रुपये मांगे थे। लोकायुक्त टीम ने शिकायत पर 14 जून 2022 को रिश्वत की मांग की रिकॉर्डिंग करवाई गई।
योजना बनाकर बुधवार को बीएमओ डॉक्टर दीपक जायसवाल को चार हजार की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया। जानकारी के मुताबिक बीएमओ को पकड़कर चैनपुर थाना लाया गया है। पूछताछ जारी है। साथ ही बीएमओ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार इंदौर लोकायुक्त पुलिस को सनावद तहसील क्षेत्र के ग्राम दशोरा के रहने वाले अंकित इंदरलाल बिरला ने शिकायत की थी। उसने बताया कि वह ग्राम आभापुरी में क्लिनिक चलाना चाहता है। इसकी अनुमति के लिए वह झिरन्या बीएमओ दीपक जायसवाल से मिला था। क्लिनिक की स्वीकृति देने के एवज में बीएमओ ने 10 हजार रुपये मांगे थे। लोकायुक्त टीम ने शिकायत पर 14 जून 2022 को रिश्वत की मांग की रिकॉर्डिंग करवाई गई।
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योजना बनाकर बुधवार को बीएमओ डॉक्टर दीपक जायसवाल को चार हजार की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया। जानकारी के मुताबिक बीएमओ को पकड़कर चैनपुर थाना लाया गया है। पूछताछ जारी है। साथ ही बीएमओ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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